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16 के बजाए 23 दिसंबर से शुरू होगा मतदाता अभियान, 22 जनवरी तक दूर होंगी खामियां
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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान में बदलाव किया गया है। अब यह अभियान 16 के बजाए 23 दिसंबर से शुरू होगा। 22 जनवरी 2020 तक वोटर बनने और मतदाता सूची की खामियों आदि को दुरुस्त कराने के लिए आवेदन किया जा सकेगा। पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी थी।
डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने यह जानकारी दी। बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पहली जनवरी 2020 के आधार पर विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अब 14 फरवरी 2020 को किया जाएगा।
पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों मसलन जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी यानी एडीएम, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी एसडीएम, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी तथा बूथ लेवल ऑफि सर को आयोग के अनुमति के बिना स्थानांतरण पर रोक लगायी गई है।
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डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने यह जानकारी दी। बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पहली जनवरी 2020 के आधार पर विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन अब 14 फरवरी 2020 को किया जाएगा।
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पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों मसलन जिला निर्वाचन अधिकारी यानी डीएम, उप जिला निर्वाचन अधिकारी यानी एडीएम, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी एसडीएम, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यानी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी तथा बूथ लेवल ऑफि सर को आयोग के अनुमति के बिना स्थानांतरण पर रोक लगायी गई है।
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