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गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक् शन देने की तैयारी
Updated Mon, 03 Jul 2017 01:39 AM IST
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गोरखपुर।
प्रदेश सरकार की मंशा के मुताबिक शहरी गरीबों को बिजली कनेक्शन देने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने सारी तैयारी कर ली है। इसके तहत निशुल्क नए कनेक्शन दिए जाएंगे।
इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 25580 रुपये वार्षिक आय से कम व अंत्योदय योजना के लाभार्थियों, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, आवासीय योजना में आवंटी लाभार्थी तथा तहसील व जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन का प्रमाणपत्र पाने वालों को यह सुविधा दी जाएगी। इनमें से कोई भी पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन मिलेगा।
मुख्य अभियंता एके सिंह ने बताया कि निशुल्क कनेक्शन पाने के लिए आवेदन पत्र भरकर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जमा करना होगा। यह फोटोग्राफ घर के सामने खींची हुई होनी चाहिए। आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड न होने पर निर्वाचन कार्ड की छायाप्रति जमा करना होगा। साथ ही भू स्वामित्व से संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति (रजिस्ट्री, कब्जा, आवंटन पत्र तथा पुरानी बस्तियों के अध्यासियों को पार्षद द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र) लगानी होगी। इसके साथ संबंधित अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी से मिलकर कनेक्शन प्राप्त किया जा सकता है।
प्रदेश सरकार की मंशा के मुताबिक शहरी गरीबों को बिजली कनेक्शन देने के लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने सारी तैयारी कर ली है। इसके तहत निशुल्क नए कनेक्शन दिए जाएंगे।
इसके लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 25580 रुपये वार्षिक आय से कम व अंत्योदय योजना के लाभार्थियों, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले, आवासीय योजना में आवंटी लाभार्थी तथा तहसील व जिलाधिकारी कार्यालय की तरफ से गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन का प्रमाणपत्र पाने वालों को यह सुविधा दी जाएगी। इनमें से कोई भी पात्रता रखने वाले लाभार्थियों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन मिलेगा।
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मुख्य अभियंता एके सिंह ने बताया कि निशुल्क कनेक्शन पाने के लिए आवेदन पत्र भरकर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जमा करना होगा। यह फोटोग्राफ घर के सामने खींची हुई होनी चाहिए। आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड न होने पर निर्वाचन कार्ड की छायाप्रति जमा करना होगा। साथ ही भू स्वामित्व से संबंधित प्रमाण पत्र की छायाप्रति (रजिस्ट्री, कब्जा, आवंटन पत्र तथा पुरानी बस्तियों के अध्यासियों को पार्षद द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र) लगानी होगी। इसके साथ संबंधित अधिशासी अभियंता व उपखंड अधिकारी से मिलकर कनेक्शन प्राप्त किया जा सकता है।
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