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पंचायत सचिव पर 25 हजार का जुर्माना
Updated Sat, 23 Sep 2017 11:43 PM IST
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धनघटा। जन सूचना अधिकार के तहत समय से सूचना न देने पर ग्राम पंचायत ढेलुआखोर के ग्राम विकास अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगा है। जुर्माने की रकम जमा कराने के लिए डीपीआरओ ने पंचायत सचिव को निर्देश जारी किया है।
डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी ने नाथनगर में तैनात ग्राम विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार गौड़ को निर्देशित किया है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नौ सितंबर 2015 को सुदर्शन प्रसाद शर्मा ने खलीलाबाद ब्लाक की ग्राम पंचायत ढेलुआखोर की सूचना मांगी थी। समय से सूचना न उपलब्ध कराने पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड अधिरोपित करते हुए वसूली का आदेश पारित किया गया है। सूचना आयोग की ओर से लगाए गए 25 हजार रुपये के अर्थदंड को ट्रेजरी चालान के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर जमा कराना है। चालान की एक प्रति उनके कार्यालय में उपलब्ध कराते के साथ ही राज्य सूचना आयोग को भी सूचित करने को कहा है।
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डीपीआरओ आलोक कुमार प्रियदर्शी ने नाथनगर में तैनात ग्राम विकास अधिकारी योगेंद्र कुमार गौड़ को निर्देशित किया है कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत नौ सितंबर 2015 को सुदर्शन प्रसाद शर्मा ने खलीलाबाद ब्लाक की ग्राम पंचायत ढेलुआखोर की सूचना मांगी थी। समय से सूचना न उपलब्ध कराने पर 250 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदंड अधिरोपित करते हुए वसूली का आदेश पारित किया गया है। सूचना आयोग की ओर से लगाए गए 25 हजार रुपये के अर्थदंड को ट्रेजरी चालान के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर जमा कराना है। चालान की एक प्रति उनके कार्यालय में उपलब्ध कराते के साथ ही राज्य सूचना आयोग को भी सूचित करने को कहा है।
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