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परीक्ष्ाा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में लागू रहेगी धारा 144
siddharthnagar
Updated Sun, 28 Jan 2018 11:24 PM IST
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सिद्धार्थनगर। माध्यमिक शिक्षा परिषद की ओर से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा के दौरान कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इसे देखते हुए परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। समूह में परीक्षार्थियों को छोड़कर अन्य लोगों को समूह बनाकर घूमते हुए पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
दरअसल, जिले के 70 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी है। परीक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा न हो इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। नकल माफिया को रोकने और केंद्रों के इर्द- गिर्द भटकने वालों पर कार्रवाई करने के लिए परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को छोड़कर समूह बनाकर कोई भी दिखा तो उसके खिलाफ शांतिभंग की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के आसपास हार्न बजाना भी प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षा के दौरान कोई भी हार्न नहीं बजा सकेगा। मना करने के बावजूद हार्न बजाने वालों कार्रवाई की जाएगी। हार्न बंद करने के पीछे सरकार की मंशा है कि परीक्षा के दौरान बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो। डीआईओएस डॉ. राजबहादुर मौर्य ने बताया कि परीक्षा के संबंध में शासन की ओर से जो भी निर्देश आएगा। उसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा।
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दरअसल, जिले के 70 केंद्रों पर यूपी बोर्ड की परीक्षा होनी है। परीक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान पैदा न हो इसका पूरा ध्यान दिया जा रहा है। नकल माफिया को रोकने और केंद्रों के इर्द- गिर्द भटकने वालों पर कार्रवाई करने के लिए परीक्षा केंद्र के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को छोड़कर समूह बनाकर कोई भी दिखा तो उसके खिलाफ शांतिभंग की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। परीक्षा केंद्र के आसपास हार्न बजाना भी प्रतिबंध रहेगा।
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परीक्षा के दौरान कोई भी हार्न नहीं बजा सकेगा। मना करने के बावजूद हार्न बजाने वालों कार्रवाई की जाएगी। हार्न बंद करने के पीछे सरकार की मंशा है कि परीक्षा के दौरान बच्चों को किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न न हो। डीआईओएस डॉ. राजबहादुर मौर्य ने बताया कि परीक्षा के संबंध में शासन की ओर से जो भी निर्देश आएगा। उसका सख्ती से पालन करवाया जाएगा।
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