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न्यायिक अभिरक्षा में लिए गए नगर आयुक्त
Fri, 29 Mar 2019 01:20 AM IST
ajay Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर।
Published by: ajay Kumar
Updated Fri, 29 Mar 2019 01:20 AM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा जारी वारंट के अनुपालन में नगर आयुक्त अंजनी कुमार सिंह ने सीजेएम यास्मीन अकबर की कोर्ट में बृहस्पतिवार को आत्मसमर्पण किया। कोर्ट ने न्यायिक अभिरक्षा में लेकर उनके जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उन्हें बीस हजार की दो जमानतें और इतनी ही धनराशि के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।
मिली जानकारी के मुताबिक़ हाईकोर्ट में लंबित मेसर्स बसंत शुक्ला व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने जमानतीय वारंट जारी करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष 29 मार्च को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। उसी आदेश के समादर में नगर आयुक्त ने बृहस्पतिवार को सीजेएम की कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत कराई।
- सफाई संबंधी हाईकोर्ट में दर्ज मुकदमे के संबंध में 29 मार्च को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना है। उसी परिप्रेक्ष्य में सीजेएम कोर्ट में बृहस्पतिवार को पेश होकर अपना पक्ष रखा था। न्यायिक अभिरक्षा जैसी कोई बात नहीं थी।
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अंजनी कुमार सिंह, नगर आयुक्त
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मिली जानकारी के मुताबिक़ हाईकोर्ट में लंबित मेसर्स बसंत शुक्ला व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में उनके खिलाफ हाईकोर्ट ने जमानतीय वारंट जारी करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष 29 मार्च को उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। उसी आदेश के समादर में नगर आयुक्त ने बृहस्पतिवार को सीजेएम की कोर्ट में उपस्थित होकर जमानत कराई।
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- सफाई संबंधी हाईकोर्ट में दर्ज मुकदमे के संबंध में 29 मार्च को हाईकोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना है। उसी परिप्रेक्ष्य में सीजेएम कोर्ट में बृहस्पतिवार को पेश होकर अपना पक्ष रखा था। न्यायिक अभिरक्षा जैसी कोई बात नहीं थी।
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अंजनी कुमार सिंह, नगर आयुक्त