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Gonda News: धोखाधड़ी में आरोपी महिला को नहीं मिली अग्रिम जमानत

Fri, 07 Nov 2025 11:12 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 07 Nov 2025 11:12 PM IST
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Woman accused of fraud denied anticipatory bail
गोंडा। धानेपुर बाजार निवासी मतीउल्ला ने थाने में दर्ज कराए मुकदमे में बताया कि गांव की एक जमीन में जलील की पत्नी रब्बुलनिशा आधी हिस्सेदार हैं। अपने हिस्से में मकान बनाकर रह रही हैं। आरोप है कि जलील ने पूरी जमीन हड़पने की नीयत से राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर खतौनी में पत्नी का नाम दर्ज करा लिया और 10 जून 2025 को धानेपुर के ही मोहम्मद अकरम के पक्ष में बिक्री के लिए इकरारनामा पंजीकृत करा दिया। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ नम्रता अग्रवाल ने आरोपी रब्बुलनिशा की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। (संवाद)
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