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Gonda News: छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के दोषी को तीन साल की सजा

Wed, 29 May 2024 11:13 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 29 May 2024 11:13 PM IST
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Three years imprisonment to the person guilty of molestation and POCSO Act
गोंडा। मनकापुर क्षेत्र में किशोरी से छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी व पॉक्सो एक्ट के मामले में न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष के कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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मनकापुर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि 19 अक्तूबर 2018 को सुबह पांच बजे उसकी 14 साल की बेटी घर के बाहर शौच के लिए गई थी। वहां कृष्णकुमार उर्फ सुड्डू, राजू व बिन्नू ने पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। बेटी के शोर मचाने पर पहुंचा तो तीनों भाग गए। विवेचना के दौरान अपराध का साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी कृष्णकुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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ट्रायल के दौरान अदालत ने साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त कृष्णकुमार को दोषसिद्ध किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी-प्रथम) व विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने कृष्णकुमार को तीन साल के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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