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Gonda News: अफीम के तीन तस्करों को दो साल की सजा

Tue, 09 Jul 2024 10:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 09 Jul 2024 10:52 PM IST
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Three opium smugglers sentenced to two years
गोंडा। मादक पदार्थ अफीम की तस्करी के मामले में दोषी तीन अभियुक्तों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। कोतवाली नगर पुलिस ने 17 अप्रैल 2019 को क्षेत्र में मिश्रौलिया क्राॅसिंग के आगे बहराइच रोड स्थित प्राइमरी स्कूल के पास से बलरामपुर के कोतवाली देहात के ग्राम शकुहिया निवासी राधेश्याम, कोतवाली नगर के मोहम्मदपुर फत्तेजोत के राम अनुज व ललिया निवासी बलराम चौहान को मादक पदार्थ अफीम के साथ गिरफ्तार किया था। तीनों ने अफीम की तस्करी करना स्वीकार किया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध किया। मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम सूर्यप्रकाश सिंह ने अभियुक्त राधेश्याम, राम अनुज व बलराम चौहान को दो-दो साल के सश्रम कारावास और छह-छह हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
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