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Gonda News: नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को दस साल कैद
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बलरामपुर। विशेष सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जयहेंद्र पाल सिंह ने नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद व 70 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। न्यायाधीश ने अर्थदंड में से 50 हजार रुपये पीड़ित को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।
थाना उतरौला में 28 जुलाई 2019 को एक महिला ने समीर शादाब उर्फ शादाब पर नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सैय्यद खादिम सज्जाद ने की। आरोपों की पुष्टि होने पर आरोप पत्र न्यायालय भेजा।
अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल की नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक नम्रिता श्रीवास्तव की देखरेख में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ व पवन कुमार वर्मा विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) ने की।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि सजा दिलाने के लिए साक्ष्यों के आधार पर पक्ष रखा गया। न्यायाधीश ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है।
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अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। न्यायाधीश ने अर्थदंड में से 50 हजार रुपये पीड़ित को प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया है।
थाना उतरौला में 28 जुलाई 2019 को एक महिला ने समीर शादाब उर्फ शादाब पर नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था।
मामले की विवेचना उपनिरीक्षक सैय्यद खादिम सज्जाद ने की। आरोपों की पुष्टि होने पर आरोप पत्र न्यायालय भेजा।
अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल की नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक नम्रिता श्रीवास्तव की देखरेख में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी सर्वेन्द्र नाथ व पवन कुमार वर्मा विशेष लोक अभियोजक (पाक्सो एक्ट) ने की।
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विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि सजा दिलाने के लिए साक्ष्यों के आधार पर पक्ष रखा गया। न्यायाधीश ने सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुनाया है।
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