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शिक्षक भर्ती मामला : एसआईटी जांच पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

Tue, 25 Feb 2020 10:21 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Feb 2020 10:21 PM IST
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Teacher recruitment case: High court issues notice on SIT investigation, seeks response
गोंडा। जिले के सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षक भर्ती की एसआईटी जांच का मामला मंगलवार को हाईकोर्ट पहुंच गया। अमर सेनानी द्वारिका सिंह लघु माध्यमिक विद्यालय खजुुरी छपिया के प्रबंधक रुद्र बहादुर सिंह ने अवमानना याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट से रोक के बाद भी जांच होने का मामला उठाया। हाईकोर्ट की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जांच के बारे में पूछा गया है। प्रबंधक की ओर से दायर किए गए याचिका में आरोप लगाया गया है कि रोक बावजूद शिक्षक भर्ती के जांच की कार्रवाई हो रही है।
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बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के 28 स्कूलों में नियुक्त शिक्षकों की प्रक्रिया की एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। 31 जनवरी को एसआईटी की ओर से बीएसए को 12 फरवरी को तलब किया था और बयान दर्ज किए थे। तत्कालीन बीएसए मनिराम सिंह ने बयान दर्ज कराने के साथ ही कुछ अभिलेख भी दिए थे, बाद में 18 फरवरी को शासन ने उन्हें निलंबित कर दिया था।
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इसके पहले विभाग ने वर्ष 2018 में पांच सदस्यीय टीम बनाकर जांच शुरू कराई थी, बार-बार हो रही जांच के विरुद्व अमर सेनानी द्वारिका सिंह लघु माघ्यमिक विद्यालय खजुुरी छपिया के प्रबंधक रुद्र बहादुर सिंह ने याचिका दाखिल की थी। जिस पर 28 सितंबर 2018 को हाईकोर्ट से जांच पर रोक लगी थी। इस आदेश को निरस्त कराने के लिए अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने अपर महाधिवक्ता को 24 जनवरी को पत्र लिखा था। लेकिन इसी बीच एसआईटी जांच शुरू हो गई और जांच टीम सोमवार को जिले में आ गई। टीम अभी स्कूलों को खंगालने में जुटी है।
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इसी बीच मंगलवार को प्रबंधक रुद्र बहादुर सिंह ने अवमानना वाद दायर किया। हाईकोर्ट ने अब बेसिक शिक्षा विभाग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही नोटिस तामील होने के बाद सुनवाई होगी। प्रबंधक ने हाईकोर्ट के आदेश की प्रति अपर मुख्य सचिव सहित एसआईटी के डीआईजी व अन्य अधिकारियों को पत्र भेजा है।
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