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Gonda News: गैर इरादतन हत्या के दोषी को सात साल की कैद

Wed, 12 Apr 2023 11:28 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Wed, 12 Apr 2023 11:28 PM IST
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Seven years imprisonment for culpable homicide not amounting to murder
गोंडा। कोतवाली देहात क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के छह साल पुराने मामले में बुधवार को न्यायालय ने दोषी को सात साल के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित कुमार पाठक ने बताया कि वादी मोनू निवासी ग्राम जोगीपुरवा (नरायनपुर मर्दन) ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर कहा कि 13 मार्च 2017 को दोपहर 3.20 बजे गांव के शिवचरन यादव शराब पीकर अपशब्द कह रहे थे। उसके पिता शिवदीन तिवारी ने मना किया तो शिवचरन ने उन्हें डंडे से मार दिया। घायलावस्था में पिता को अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और गैर इरादतन हत्या के साक्ष्य मिलने पर आरोपी शिवचरन यादव के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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ट्रायल के दौरान पुख्ता साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने शिवचरन यादव को दोषसिद्ध किया। बुधवार को निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार तृतीय ने शिवचरन यादव को सात साल के कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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