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Gonda News: प्रधान पति व पुत्र को दो साल की सजा

Tue, 16 May 2023 12:04 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 16 May 2023 12:04 AM IST
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Pradhan husband and son sentenced to two years in Gonda
गोंडा। उमरी बेगमगंज में युवक पर बाइक चढ़ाकर घायल करने व मारपीट के मामले में न्यायालय ने ग्राम प्रधान के दोषी पति व पुत्र को दो साल कारावास और तीन हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनय कुमार सिंह ने बताया कि उमरी बेगमगंज के ग्राम मरगूबपुर के रोहित पांडेय ने थाने में तहरीर देकर कहा कि छह अक्तूबर 2018 को उसका भतीजा जय पांडेय, ओम पांडेय व भतीजी अन्नू पांडेय बुढि़याबारी पुरवा भैरमपुर निवासी रामकरन तिवारी के यहां से कोचिंग पढ़कर घर लौट रहे थे। रास्ते में सकरी पुलिया पर गांव के सौरभ पांडेय व उनके पिता राजेंद्र पांडेय उर्फ तित्तर (वर्तमान ग्राम प्रधान रेखा पांडेय के पति) बाइक से आ गए। सौरभ पांडेय ने मार डालने की नीयत से भतीजे जय पांडेय पर बाइक चढ़ा दी। इससे उसे गंभीर चोटें आईं। वादी की तहरीर पर केस दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और दोनों आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान न्यायालय ने सौरभ पांडेय व राजेंद्र पांडेय को दोष सिद्ध किया। सोमवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम पूजा सिंह ने दोषी सौरभ पांडेय व राजेंद्र पांडेय को दो-दो साल सश्रम कारावास और तीन तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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