फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Now no entry of vehicles in the court without pass

Gonda News: अब बिना पास के कचहरी में वाहनों का प्रवेश नहीं

Sat, 10 Jun 2023 11:25 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Sat, 10 Jun 2023 11:25 PM IST
विज्ञापन
Now no entry of vehicles in the court without pass
गोंडा। राजधानी लखनऊ के कोर्ट परिसर में हुए जीवा हत्याकांड के बाद न्यायालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके तहत सोमवार से कोई भी अधिवक्ता बिना पास के अपना वाहन न्यायालय परिसर के अंदर नहीं ले जा सकेगा। कचहरी परिसर में वाहनों के प्रवेश के लिए सिविल बार एसोसिएशन पास जारी करेगा।
विज्ञापन

लखनऊ में कोर्ट में पेशी पर आए अभियुक्त संजीव माहेश्वरी उर्फ जीवा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या को लेकर गृह विभाग ने पूरे प्रदेश में न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसी क्रम में न्यायालय व पुलिस-प्रशासन की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में सुरक्षा के लिए आवश्यक गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके तहत किसी भी व्यक्ति, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता, क्लर्क (मुंशी) व स्टांप वेंडर को बिना वाहन पास के कोर्ट परिसर के अंदर वाहन ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
विज्ञापन

सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि अधिवक्ताओं और पुलिस-प्रशासन की बैठक में निर्णय हुआ है कि वाहन पास सिविल बार एसोसिएशन जारी करेगा। कोई भी अधिवक्ता अपने वाहन की आरसी, अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाणपत्र की छायाप्रति व 25 रुपये जमा करके वाहन पास प्राप्त कर सकता है। उन्होंने अपील की है कि न्यायालय परिसर में प्रवेश में होने वाली असुविधा से बचने के लिए सभी अधिवक्ता, क्लर्क (मुंशी), स्टांप वेंडर अपना-अपना वाहन पास बनवा लें। अध्यक्ष ने बताया कि वकीलों के रजिस्टर्ड क्लर्क और रजिस्टर्ड स्टांप वेंडर को ही वाहन पास जारी किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed