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Gonda News: बेटे पर जानलेवा हमले के आरोपी पिता को राहत नहीं
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गोंडा। बेटे पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पिता की जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। मामला खोड़ारे थाना के बनकटवा बाजार साबरपुर निवासी नसरुल्लाह से जुड़ा है। आरोप है कि 25 और 26 अगस्त 2026 की रात पारिवारिक विवाद में नसरुल्लाह ने अपने बेटे तनवीर अहमद पर धारदार बांके से हमला कर दिया। इससे तनवीर के सिर, गर्दन, कान समेत शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनजोत ले जाया गया। वहां से गोंडा और फिर लखनऊ रेफर किया गया। उसका इलाज लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में कराया गया।
मामले में तनवीर की बहन रेहाना खातून की तहरीर पर 26 अगस्त को खोड़ारे थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत की पैरवी करते हुए उसे निर्दोष बताया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज चोटों, सीटी स्कैन में फ्रंटल बोन में फ्रैक्चर और विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों पर विचार किया। इसके बाद जमानत देने का पर्याप्त आधार न पाते हुए नसरुल्लाह की अर्जी निरस्त कर दी।
मारपीट के आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी आदर्श सिंह उर्फ निरंजन सिंह की दूसरी जमानत अर्जी भी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, 29 जून 2026 को खेत से लौट रहे विवेक कुमार पर कई लोगों ने लाठी-डंडे, लोहे की रॉड और गड़ासे से हमला कर दिया था। आरोप है कि हमलावरों ने सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें पहुंचाईं। विवेक के पैर में फ्रैक्चर भी मिला। मामले में आदर्श सिंह उर्फ निरंजन सिंह समेत छह लोगों को नामजद किया गया था। - संवाद
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साइबर क्राइम मामले में जमानत अर्जी निरस्त
गोंडा। साइबर क्राइम थाने में दर्ज मामले के आरोपी नेपाल निवासी कमल खड़का की जमानत अर्जी अदालत ने निरस्त कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय (नवीन) विकास की अदालत में प्रकरण की सुनवाई हुई। आरोपी पर साइबर फ्रॉड का आरोप है। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी पर बल नहीं दिया। - संवाद
युवक पर हमले के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। नवाबगंज में युवक पर हमले के मामले में आरोपी राहुल यादव को सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह से जमानत मिल गई। अभियोजन के अनुसार, पांच फरवरी 2026 को परीक्षा देकर लौट रहे सौरभ गोस्वामी पर लाठी-डंडे और रॉड-हॉकी से हमला किया गया था। मामले में राहुल का नाम विवेचना के दौरान सामने आया। - संवाद
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मामले में तनवीर की बहन रेहाना खातून की तहरीर पर 26 अगस्त को खोड़ारे थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत की पैरवी करते हुए उसे निर्दोष बताया। वहीं, अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट में दर्ज चोटों, सीटी स्कैन में फ्रंटल बोन में फ्रैक्चर और विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों पर विचार किया। इसके बाद जमानत देने का पर्याप्त आधार न पाते हुए नसरुल्लाह की अर्जी निरस्त कर दी।
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मारपीट के आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी आदर्श सिंह उर्फ निरंजन सिंह की दूसरी जमानत अर्जी भी सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, 29 जून 2026 को खेत से लौट रहे विवेक कुमार पर कई लोगों ने लाठी-डंडे, लोहे की रॉड और गड़ासे से हमला कर दिया था। आरोप है कि हमलावरों ने सिर समेत शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें पहुंचाईं। विवेक के पैर में फ्रैक्चर भी मिला। मामले में आदर्श सिंह उर्फ निरंजन सिंह समेत छह लोगों को नामजद किया गया था। - संवाद
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साइबर क्राइम मामले में जमानत अर्जी निरस्त
गोंडा। साइबर क्राइम थाने में दर्ज मामले के आरोपी नेपाल निवासी कमल खड़का की जमानत अर्जी अदालत ने निरस्त कर दी। अपर सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय (नवीन) विकास की अदालत में प्रकरण की सुनवाई हुई। आरोपी पर साइबर फ्रॉड का आरोप है। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत अर्जी पर बल नहीं दिया। - संवाद
युवक पर हमले के आरोपी को मिली जमानत
गोंडा। नवाबगंज में युवक पर हमले के मामले में आरोपी राहुल यादव को सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह से जमानत मिल गई। अभियोजन के अनुसार, पांच फरवरी 2026 को परीक्षा देकर लौट रहे सौरभ गोस्वामी पर लाठी-डंडे और रॉड-हॉकी से हमला किया गया था। मामले में राहुल का नाम विवेचना के दौरान सामने आया। - संवाद