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Gonda News: फर्जीवाड़ा के आरोपी देवर-भाभी को अग्रिम जमानत नहीं

Thu, 29 Aug 2024 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 29 Aug 2024 11:51 PM IST
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No anticipatory bail to brother-in-law and sister-in-law accused of fraud
गोंडा। कूटरचना, जालसाजी कर फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा कराने के मामले में अदालत ने एक महिला और उसके देवर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार परसपुर थाना क्षेत्र के नौशहरा कस्बा परसपुर निवासी कपूरा देवी ने न्यायालय में दर्ज कराए परिवाद में कहा कि 20 साल पूर्व उनके पति राधेश्याम का स्वर्गवास हो चुका है। उनकी सहन की जमीन हड़पने की नीयत से नौशहरा कस्बा परसपुर निवासी सुनील कुमार ने बिना किसी अधिकार व हक के अपनी भाभी शीला देवी को इस जमीन का बैनामा कर दिया। इस फर्जी और कूटरचित पंजीकृत बैनामे में राजपुर परसपुर के राधामोहन व उमरीबेगमगंज थाना क्षेत्र के ग्राम लिलोईकला के चंद्रशेखर गवाह हैं। फर्जी बैनामे के आधार पर सहन की जमीन पर कब्जा करने से रोकने पर सभी ने अपशब्द कहते हुए जान से मारने की धमकी भी दी। बयान और पुख्ता साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपियों को विचारण के लिए तलब कर लिया। बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 राजबहादुर रामदेव यादव ने आरोपी सुनील कुमार व शीला देवी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया।
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