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Gonda News: जमीन हड़पने के दो आरोपियों को अग्रिम जमानत नहीं

Tue, 11 Aug 2026 11:24 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 11 Aug 2026 11:24 PM IST
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No anticipatory bail for two accused in land-grabbing case
गोंडा। जमीन हड़पने के लिए कूटरचित दस्तावेज तैयार कर बैनामा कराने और कब्जे की कोशिश के मामले में सत्र न्यायाधीश दुर्ग नरायन सिंह ने सहवान व नूर बानो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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अभियोजन के अनुसार, वादी हैदर अली ने आरोप लगाया था कि उसके पिता हबीब ने वर्ष 1987 में आबादी की जमीन खरीदी थी। आरोप है कि सहवान ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर कूटरचित और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उसी जमीन का बैनामा नूर बानो व अन्य के पक्ष में करा दिया। 28 नवंबर 2025 को आरोपी लाठी-डंडों से लैस होकर विवादित जमीन पर कब्जा करने पहुंचे और वहां नींव खोदने लगे। विरोध करने पर मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया। मामले में न्यायालय के आदेश पर वजीरगंज थाने में सहवान, नूर बानो समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ 31 दिसंबर 2025 को बीएनएस की विभिन्न धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। अग्रिम जमानत की अर्जी पर बहस सुनने के बाद न्यायालय ने सहवान और नूर बानो की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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संपत्ति में हिस्सा मांगने के मामले में पति-पत्नी बरी
गोंडा। मनकापुर क्षेत्र में संपत्ति में हिस्सा मांगने पर मां-बेटी से मारपीट और धमकी देने के मामले में एसीजेएम प्रथम अंशुमान धुन्ना की अदालत ने रिजवान और उसकी पत्नी आसिया बेगम उर्फ सुफिया को बरी कर दिया। सुनवाई के दौरान दोनों प्रमुख गवाह अपने बयान से मुकर गए। उन्होंने आरोपियों पर मारपीट और धमकी देने से इन्कार किया। अदालत ने साक्ष्य के अभाव में दोनों को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।-संवाद
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चाकू रखने पर 500 रुपये जुर्माना
गोंडा। परसपुर थाना क्षेत्र में चाकू बरामद होने के मामले में एसीजेएम प्रथम अंशुमान धुन्ना की अदालत ने आरोपी सहजराम को दोषी ठहराते हुए 500 रुपये अर्थदंड और न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए इसे पहली गलती बताया था। परसपुर पुलिस ने उसे 27 अप्रैल 2001 को गिरफ्तार किया था।-संवाद
परिवाद दर्ज करने का आदेश
गोंडा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अंशुमान धुन्ना की अदालत ने मारपीट के मामले में पुलिस को एफआईआर दर्ज कर विवेचना का आदेश देने के बजाय प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। मामला परसपुर थाना क्षेत्र का है। अदालत में झब्बू लाल ने प्रार्थना पत्र देकर सूरज समेत अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की थी। अदालत ने प्रार्थना पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया। मामले में परिवादी के बयान के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की गई है।-संवाद

दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
गोंडा। नवाबगंज क्षेत्र में गोवंश को ले जाने के मामले में गिरफ्तार अखिलेश वर्मा और प्रशांत वर्मा की जमानत अर्जी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अंशुमान धुन्ना की अदालत ने खारिज कर दी। दोनों आरोपी चार अगस्त से जेल में निरुद्ध हैं। अभियोजन के अनुसार पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 10 गोवंश बरामद किए थे। मामले में दोनों के खिलाफ गोवध निवारण अधिनियम व पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। -संवाद
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