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13 जुलाई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
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13 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत
गोंडा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह साढ़े दस बजे से दीवानी न्यायालय परिसर में तथा समस्त विभागों में किया जायेगा, जिसमें जनपद न्यायाधीश द्वारा अधिक से अधिक वादों को निस्तारित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
यह जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोंडा जयहिन्द कुमार सिंह ने बताया कि 13 जुलाई को सुबह साढ़े 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय पर साथ ही साथ जनपद के सभी तहसीलों में किये जायेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में विवादों को सुलझाने व निस्तारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संबंधित विभागों से चिन्हित मामलों की रिपोर्ट मांगी गयी है, ताकि उनकी लिस्टिंग की जा सके, जिससे वादकारियों को यातायात की कठिनाई न झेलनी पडे़। उन्होंने यह भी बताया कि वादकारी अपने मुकदमे में समझौते के आधार पर निस्तारण कराना चाहता है तो वह सीधे तहसील न्यायालय अथवा कार्यालय के पीठासीन अधिकारी से संपर्क करे और अपने मुकदमे को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए पंजीकृत करा लेवें। उन्होंने यह भी बताया कि बैंक लोन से संबंधित प्रकरण को निराकरण के लिये बकायेदार सीधे बैंकों में जाकर अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दे सकते हैं, उनके मामलों का निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में अवश्य कराया जायेगा।
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गोंडा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशन पर 13 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह साढ़े दस बजे से दीवानी न्यायालय परिसर में तथा समस्त विभागों में किया जायेगा, जिसमें जनपद न्यायाधीश द्वारा अधिक से अधिक वादों को निस्तारित कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
यह जानकारी देते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोंडा जयहिन्द कुमार सिंह ने बताया कि 13 जुलाई को सुबह साढ़े 10 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला मुख्यालय पर साथ ही साथ जनपद के सभी तहसीलों में किये जायेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में विवादों को सुलझाने व निस्तारित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संबंधित विभागों से चिन्हित मामलों की रिपोर्ट मांगी गयी है, ताकि उनकी लिस्टिंग की जा सके, जिससे वादकारियों को यातायात की कठिनाई न झेलनी पडे़। उन्होंने यह भी बताया कि वादकारी अपने मुकदमे में समझौते के आधार पर निस्तारण कराना चाहता है तो वह सीधे तहसील न्यायालय अथवा कार्यालय के पीठासीन अधिकारी से संपर्क करे और अपने मुकदमे को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण के लिए पंजीकृत करा लेवें। उन्होंने यह भी बताया कि बैंक लोन से संबंधित प्रकरण को निराकरण के लिये बकायेदार सीधे बैंकों में जाकर अपना प्रार्थना पत्र दे सकते हैं अथवा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दे सकते हैं, उनके मामलों का निराकरण राष्ट्रीय लोक अदालत में अवश्य कराया जायेगा।
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