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Gonda News: मानसिक मंदित महिला से दुष्कर्म के दोषी को सजा
Mon, 03 Nov 2025 11:55 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Mon, 03 Nov 2025 11:55 PM IST
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गोंडा। मानसिक मंदित महिला से दुष्कर्म के मामले में दोषी को सोमवार को न्यायालय ने 10 साल के कठोर कारावास और आठ हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी मानसिक मंदित महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि 13 अगस्त 2020 की दोपहर वह अपने एक मकान से दूसरे मकान में जा रही थी। तभी परशुराम यादव ने उसे पकड़कर दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। ट्रायल के दौरान पीड़िता, उसके ससुर व अन्य गवाहों के बयान व साक्ष्य के आधार पर एडीजे (एफटीसी प्रथम) नित्या पांडेय ने अभियुक्त परशुराम यादव को दोषी करार देते हुए दंडित किया। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। (संवाद)
दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत : गोंडा। बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में 10 साल के कारावास से दंडित दोषी को उच्च न्यायालय से राहत मिली है। करनैलगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बालपुर बाजार निवासी राजेश उर्फ बाबू पर नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए 15 नवंबर 2016 को कोतवाली में केस दर्ज कराया था। ट्रायल में साक्ष्य के आधार पर दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने दो अप्रैल 2025 को राजेश को 10 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी थी। राजेश ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दांडिक अपील दाखिल कर जमानत की मांग की। सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य व परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला ने अपीलांट का जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने संबंधित अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व दो जमानत दाखिल करने पर राजेश को रिहा करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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दुष्कर्म के मामले में हाईकोर्ट से मिली जमानत : गोंडा। बालिका के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में 10 साल के कारावास से दंडित दोषी को उच्च न्यायालय से राहत मिली है। करनैलगंज क्षेत्र के एक व्यक्ति ने बालपुर बाजार निवासी राजेश उर्फ बाबू पर नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जाने का आरोप लगाते हुए 15 नवंबर 2016 को कोतवाली में केस दर्ज कराया था। ट्रायल में साक्ष्य के आधार पर दोषी पाए जाने पर विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट ने दो अप्रैल 2025 को राजेश को 10 साल के सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी थी। राजेश ने हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दांडिक अपील दाखिल कर जमानत की मांग की। सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य व परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला ने अपीलांट का जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने संबंधित अवर न्यायालय द्वारा निर्धारित धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र व दो जमानत दाखिल करने पर राजेश को रिहा करने का आदेश दिया है। (संवाद)
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