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राष्ट्रीय लोक अदालत में 11 को
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गोंडा। जनपद न्यायाधीश मयंक कुमार जैन के आदेश पर 11 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद-न्यायालय एवं समस्त तहसील स्तर पर किया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव कृष्ण प्रताप सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में यातायात, लघु आपराधिक प्रकरण, नगरपालिका आदि से सम्बन्धित मामलों एवं बैंक मामले, धारा 138 पराक्रम लिखत अधिनियम वाद आदि (लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामले) के साथ-साथ जरूरत के मुताबिक सभी सुलह योग्य आपराधिक वादों, सिविल वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर मामले, पारिवारिक वादों, स्टांप वादों, उपभोक्ता फोरम वादों, श्रम मामलों, माध्यस्थम प्रकरणों, नगरपालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों आदि को पक्षकारों की सहमति से लिया जा सकता है।
विद्युत अधिनियम के अंतर्गत सुलह योग्य वाद, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट संबंधी मामले उत्तराधिकार संबंधी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा संबंधी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा/वेतन संबंधी वाद, सेवा निवृत्ति परिलाभों से संबंधित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत चालान, ई-चालान, उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अंतर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत, आबकारी अधिनियम संबंधी वाद, गैंबलिंग एक्ट के अंतर्गत चालान, नगर निगम/नगर पालिका के अंतर्गत चालान विकास प्राधिकरण, के अंतर्गत चालान मेड़बन्दी एवं दाखिल खारिज वाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार संबंधी प्रकरण समेत अन्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। संवाद
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विद्युत अधिनियम के अंतर्गत सुलह योग्य वाद, पब्लिक प्रिमिसेज एक्ट संबंधी मामले उत्तराधिकार संबंधी मामले, आयुध अधिनियम के उपयुक्त प्रकरण, बीमा संबंधी वाद, स्थानीय विधियों के अन्तर्गत शमनीय वाद, सेवा/वेतन संबंधी वाद, सेवा निवृत्ति परिलाभों से संबंधित प्रकरण, किरायेदारी वाद, वन अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत चालान, ई-चालान, उत्तर प्रदेश एवं वाणिज्य अधिनियम के अंतर्गत चालान, चलचित्र अधिनियम के अन्तर्गत, आबकारी अधिनियम संबंधी वाद, गैंबलिंग एक्ट के अंतर्गत चालान, नगर निगम/नगर पालिका के अंतर्गत चालान विकास प्राधिकरण, के अंतर्गत चालान मेड़बन्दी एवं दाखिल खारिज वाद मोबाइल फोन एवं केबल नेटवर्क संबंधी प्रकरण, प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मनरेगा प्रकरण, शिक्षा का अधिकार संबंधी प्रकरण समेत अन्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा। संवाद
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