फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Litigants do not come to court, date will be found sitting at home

न्यायालय न आयें वादकारी, घर बैठे मिलेगी तारीख

Thu, 19 Mar 2020 11:03 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 19 Mar 2020 11:03 PM IST
विज्ञापन
Litigants do not come to court, date will be found sitting at home
गोंडा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए जिला न्यायधीश प्रदीप कुमार गुप्ता ने वादकारियों को न्यायालय न आने का सुझाव दिया। वहीं बार एसोसिएशन की ओर से वकीलों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविचंद्र त्रिपाठी ने बताया कि वकीलों को प्रदेश व केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी पर अमल करने के लिए बार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है।
विज्ञापन

सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेकमणि श्रीवास्तव ने बताया कि गुरुवार को सिविल बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल के साथ जिला जज की औपचारिक बैठक हुई। बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने मांग किया कि न्यायालयों के भीड़ को कम करने के लिए वादकारियों को विशेष वाद को छोड़कर अन्य वादों में न्यायालय आने की अनिवार्यता पर विचार किया जाय। यदि आवश्यक हो तो उच्च न्यायालय की भांति दीवानी न्यायलय में स्थाई रूप से अवकाश करके साफ सफाई करायी जाय।
विज्ञापन

अधिवक्ताओं के चैंबरों व कक्षों को सेनेटाइजर साफ कराया जाय। अधिवक्ताओं का प्रतिदिन स्कैनिंग किया जाय। अधिवक्ताओं की मांग पर जिला जज ने वादकारियों को न्यायालय न आने का सुझाव दिया। उनके मुकदमे की अगली तारीख को अधिवक्ताओं या समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष विवेकमणि श्रीवास्तव, महामंत्री महेश सिंह, रुचि मोदी, मनोज सिंह, श्यामधर द्विवेदी आदि रहे। अधिवक्ता शुभम सिंह लकी ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया। ग्रामीणों को सेनेटाइजर व मास्क देते हुए सावधानी बरतने की सलाह दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed