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Gonda News: पत्नी और सास के हत्यारे को आजीवन कारावास
Sat, 30 Nov 2024 11:12 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sat, 30 Nov 2024 11:12 PM IST
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गोंडा। धारदार हथियार से हमला कर पत्नी व सास की हत्या के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और एक लाख 61 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जबकि साक्ष्य के अभाव में एक महिला समेत तीन अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर के महराजगंज नई बस्ती निवासी सलमान ने 27 मई 2022 को नगर कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि मोहल्ले के ही रहने वाले मो. नसीम, मो. अल्ताफ, शाहरुख व इनकी मां बेबीनाज ने उनकी बहन बेबी व मां रेशमा की धारदार चाकू से हत्या कर दी। बताया कि नसीम ने उनकी बहन बेबी के साथ प्रेम विवाह किया था। 26 मई 2022 की रात उक्त सभी लोग उनके घर में बहन बेबी की विदाई कराने आए थे। विवाद होने पर सभी ने मिलकर चाकू से हमला किया। पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचना में हत्या और जानलेवा हमले के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी मो. नसीम, मो. अल्ताफ, शाहरुख व बेबीनाज के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
विचारण में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त मो. नसीम को दोषी करार दिया। साक्ष्य के अभाव में आरोपी मो. अल्ताफ, शाहरुख व बेबीनाज को दोषमुक्त कर दिया। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने मो. नसीम को आजीवन सश्रम कारावास व एक लाख 61 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार शहर के महराजगंज नई बस्ती निवासी सलमान ने 27 मई 2022 को नगर कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें बताया कि मोहल्ले के ही रहने वाले मो. नसीम, मो. अल्ताफ, शाहरुख व इनकी मां बेबीनाज ने उनकी बहन बेबी व मां रेशमा की धारदार चाकू से हत्या कर दी। बताया कि नसीम ने उनकी बहन बेबी के साथ प्रेम विवाह किया था। 26 मई 2022 की रात उक्त सभी लोग उनके घर में बहन बेबी की विदाई कराने आए थे। विवाद होने पर सभी ने मिलकर चाकू से हमला किया। पुलिस ने केस दर्ज किया। विवेचना में हत्या और जानलेवा हमले के पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी मो. नसीम, मो. अल्ताफ, शाहरुख व बेबीनाज के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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विचारण में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त मो. नसीम को दोषी करार दिया। साक्ष्य के अभाव में आरोपी मो. अल्ताफ, शाहरुख व बेबीनाज को दोषमुक्त कर दिया। शनिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार ने मो. नसीम को आजीवन सश्रम कारावास व एक लाख 61 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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