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Gonda News: कुकर्म व हत्या के मुजरिम को आजीवन कारावास
Thu, 30 Nov 2023 11:37 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 30 Nov 2023 11:37 PM IST
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गोंडा। खोंड़ारे थाना क्षेत्र में पांच साल पूर्व दलित युवक से कुकर्म और हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) ने दोषी को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक कृष्णप्रताप सिंह के अनुसार खोंड़ारे अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि 30 मार्च 2018 को दिन में उसका 18 वर्षीय भाई नहर के पुल के पास गया था। जहां ग्राम सहनापुर के रहने वाले विजय कुमार ने उसे बहला फुसलाकर पुल के नीचे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बुरी तरह से मारापीटा। जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। इसी बीच इलाज के दौरान घायल की मृत्यु हो गई। विवेचना में कुकर्म, हत्या और एससीएसटी एक्ट के अपराध का पुख्ता साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी विजय कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) नासिर अहमद ने दोषी विजय कुमार को आजीवन सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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विशेष लोक अभियोजक कृष्णप्रताप सिंह के अनुसार खोंड़ारे अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति ने थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि 30 मार्च 2018 को दिन में उसका 18 वर्षीय भाई नहर के पुल के पास गया था। जहां ग्राम सहनापुर के रहने वाले विजय कुमार ने उसे बहला फुसलाकर पुल के नीचे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और बुरी तरह से मारापीटा। जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना शुरू की। इसी बीच इलाज के दौरान घायल की मृत्यु हो गई। विवेचना में कुकर्म, हत्या और एससीएसटी एक्ट के अपराध का पुख्ता साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने आरोपी विजय कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
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बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश (एससीएसटी एक्ट) नासिर अहमद ने दोषी विजय कुमार को आजीवन सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
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