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Gonda News: हत्यारे मामा को आजीवन कारावास

Sun, 21 Jan 2024 12:18 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sun, 21 Jan 2024 12:18 AM IST
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Life imprisonment to murderer uncle
गोंडा। तीन साल पहले तरबगंज थाना क्षेत्र में सगे भांजे की दिनदहाड़े हत्या के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने दोषी संतोष कुमार चौबे को उम्रकैद और 55 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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शासकीय अधिवक्ता अवनीशधर द्विवेदी ने बताया कि ग्राम सिंगहाभोज निवासी सोमनाथ ने 18 अक्तूबर 2020 को थाने में प्रार्थना पत्र दिया था।
इसमें बताया कि दिन में दो बजे उसके सगे साले संतोष कुमार चौबे निवासी कटहा चौबे ने बेटे पुष्पेंद्र पांडेय को फोन करके बुलाया। बेटा अपनी मां पुष्पा के साथ चौराहे पर गया।
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दवा कराने के बाद मां को घर पर छोड़कर बाइक से जा रहा था। रास्ते में संतोष ने चाकू व हाॅकी से उसकी हत्या कर दी। बाइक व मोबाइल लेकर चला गया। जांच में सामने आया था कि आरोपी ने जमीन की रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था।
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पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना की और आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्याें के आधार पर न्यायालय ने संतोष कुमार चौबे को दोषी करार दिया।
शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश पंचम/विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट राजेश नारायण मणि त्रिपाठी ने दोषी को हत्या व आयुध अधिनियम के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास और 55 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
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