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Gonda News: श्याम सिंह हत्याकांड के तीन दोषियों को आजीवन कारावास

Thu, 11 Jun 2026 11:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 11 Jun 2026 11:32 PM IST
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Life imprisonment for three convicts in the Shyam Singh murder case
गोंडा। करनैलगंज कोतवाली क्षेत्र के कासिमपुर गांव में वर्ष 2022 में हुए चर्चित श्याम सिंह हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह की कोर्ट ने तीन आरोपियों ममता, अन्नपूर्णा उर्फ चन्नी देवी तथा सोन बहादुर उर्फ गदरे को दोषी करार माना है। कोर्ट ने तीनों दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन के अनुसार, कासिमपुर के पूरे कोचा गांव निवासी कविता पत्नी श्याम सिंह ने दो जनवरी 2022 को करनैलगंज कोतवाली में तहरीर देकर बताया था कि उनके पति श्याम सिंह शौच के लिए घर से निकले थे। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर जब खोजबीन की गई तो उनका शव गांव के बाहर एक गड्ढे में पड़ा मिला। घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने हत्या और आपराधिक साजिश की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच करने के बाद साक्ष्य जुटाते हुए नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। साक्ष्य व गवाही के आधार पर कोर्ट तीनों दोषियों को सजा सुनाई। (संवाद)
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दुष्कर्म के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत ने जमीन हड़पने, दुष्कर्म, धोखाधड़ी और धमकी देने केमामले में आरोपी विनीत चौबे की अग्रिम जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। कोतवाली नगर क्षेत्र में वर्ष 2020 में दर्ज मुकदमे में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि आरोपी विनीत चौबे और उसके सहयोगियों ने उसे बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर भय और दबाव में रखा। इस दौरान उसकी करीब 15 बीघा जमीन आरोपी के पुत्र के नाम दानपत्र और तीन बीघा जमीन अन्य लोगों के नाम बैनामा करा दी गई। पीड़िता का आरोप है कि जमीन के बदले उसे कोई धनराशि नहीं दी गई और उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को राहत देने से इन्कार कर दिया। (संवाद)
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मारपीट मामले में तीन आरोपियों को मिली जमानत
गोंडा। नवाबगंज थाना क्षेत्र में युवक पर लाठी-डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में प्रभारी सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह ने आरोपी विमल यादव, कृष्ण कुमार और विकास की अग्रिम जमानत याचिकाएं स्वीकार कर लीं। अभियोजन के अनुसार राम सजीवन यादव ने 20 जुलाई 2025 को दर्ज कराई गई एफआईआर में आरोप लगाया था कि उनके भतीजे राज बहादुर पर पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने हमला किया था। (संवाद)

परिवाद दर्ज करने का आदेश
गोंडा। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम अंशुमन धुन्ना की अदालत ने बकाया धनराशि दिलाने और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराने की मांग संबंधी प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। न्यायालय ने एफआईआर दर्ज कराने के बजाय मामले को परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है। परसपुर कस्बे के निवासी एवं ज्वैलर्स रमेश सोनी ने अदालत में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि अभिषेक सिंह ने फरवरी 2025 में अपनी शादी के लिए उनकी दुकान से करीब 4.01 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण खरीदे थे।
आरोप है कि कुल रकम में से 2.66 लाख रुपये का भुगतान किया गया, जबकि 1.34 लाख रुपये बकाया रह गया। विवाह के बाद भुगतान करने का आश्वासन देने के बावजूद शेष धनराशि नहीं दी गई। बाद में रकम मांगने पर आरोपियों ने भुगतान से इन्कार कर दिया और धमकी भी दी। मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत करने का आदेश देते हुए अदालत ने परिवादी के बयान के लिए मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई 2026 निर्धारित की है। (संवाद)


नाबालिग किशोरी को ले जाने के आरोपी को जमानत
गोंडा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश सिंह की अदालत ने नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोपी रिजवान अंसारी की जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। आरोपी पर कटरा बाजार थाने में एक महिला ने 15 नवंबर 2025 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री को रिजवान अंसारी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। तहरीर में किशोरी के घर से कुछ जेवर लेकर जाने का भी आरोप लगाया गया था। मामले में आरोपी ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। (संवाद)
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