फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Kumbhkaran and one person sentenced to seven years in kidnapping case

Gonda News: अपहरण मामले में कुंभकरण व एक को सात साल की सजा

Thu, 05 Oct 2023 11:36 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 05 Oct 2023 11:36 PM IST
विज्ञापन
Kumbhkaran and one person sentenced to seven years in kidnapping case
गोंडा। छपिया थाना क्षेत्र में छह साल पूर्व दिनदहा़ड़े युवक के अपहरण के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो दोषियों को सात साल कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि छपिया थाना क्षेत्र के ग्राम सैजलपुर निवासी किरन ने 17 नवंबर 2017 को थाने में प्रार्थना पत्र देकर कहा था कि उसका पुत्र शिवा यादव बाबागंज चौराहे पर बाइक ठीक कराने गया था। काफी देर तक वापस नहीं आया तो उसकी खोजबीन चौराहे पर की गई। लोगों ने बताया कि लगभग साढ़े 12 बजे उसके लड़के को ग्राम औरातोंदा निवासी मदन यादव उर्फ कुंभकरण व प्रमोद कुमार मारपीट कर मोटर साइकिल पर ले जा रहे थे। पुरानी रंजिश के कारण लड़के की हत्या करने के लिए अपहरण किया था।
विज्ञापन

पुलिस ने मारपीट व अपहरण का केस दर्ज कर विवेचना शुरु की और पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी कुंभकरण व प्रमोद कुमार के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। ट्रायल के दौरान संदेह से परे साक्ष्य के आधार पर अदालत ने अभियुक्त कुंभकरण व प्रमोद कुमार को दोष सिद्ध करार दिया। बृहस्पतिवार को निर्णय सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय डा. दीनानाथ ने दोषी अभियुक्त को मारपीट और अपहरण के अपराध में सात-सात साल कठोर कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अदालत के आदेशानुसार अधिरोपित जुर्माने की 50 प्रतिशत धनराशि अपहृत शिवा यादव को मानसिक क्षति के प्रतिकर के रूप में दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed