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Gonda News: महिला हिंसा की रोकथाम के लिए कानून की जानकारी आवश्यक

Thu, 13 Nov 2025 11:22 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 13 Nov 2025 11:22 PM IST
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Knowledge of the law is essential to prevent violence against women
गोंडा। हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन योजना के अंतर्गत बृहस्पतिवार को वन स्टॉप सेंटर में लैंगिक आधारित हिंसा एवं घरेलू हिंसा पर विशेष जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से महिला हिंसा के विभिन्न रूपों के प्रति समाज को संवेदनशील बनाने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में विधि सह परिवीक्षा अधिकारी जयप्रकाश यादव ने कहा कि महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए कानूनों की जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम महिलाओं को सुरक्षा व न्याय दिलाने का सशक्त माध्यम है। डिस्ट्रिक्ट मिशन कोऑर्डिनेटर शिवेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी है। कार्यक्रम में ज्योत्सना सिंह, चेतना सिंह, राजकुमार आर्य, पंकज कुमार राव, रिचा तिवारी, स्वाति पांडेय, दीपशिखा शुक्ला सहित अन्य उपस्थित रहीं। (संवाद)
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