फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Killer son life imprisonment

हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास

Tue, 21 Jan 2020 11:27 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 21 Jan 2020 11:27 PM IST
विज्ञापन
Killer son life imprisonment
गोंडा। पिता की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए मंगलवार को न्यायालय ने पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला इटियाथोक थाना क्षेत्र के कलेना गांव का है।
विज्ञापन

वर्ष 2015 में राम प्यारे की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने रामप्यारे के पुत्र राजकरन मौर्य को अभियुक्त बनाया। मामले की सुनवाई सत्र न्यायाधीश पीके गुप्त की अदालत में हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता व शासकीय अधिवक्ता फौजदारी बसंत शुक्ला की पैरवी, गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त राजकरन मौर्य को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन

अर्थदंड न देने की स्थिति में एक वर्ष का कारावास बढ़ा दिया जाएगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताया गया समय का समायोजन सजा में कर दिया जाएगा। इटियाथोक थाना क्षेत्र निवासी बाबूराम मौर्य ने 31 दिसंबर 2015 को दी तहरीर में बताया कि उसके पिता राम प्यारे 30 दिसंबर की रात को गांव के बाहर मडहा में सो रहे थे। उसी रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से उनकी हत्या कर दी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed