फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Jail to the person guilty of molesting a minor student

Gonda News: नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी को कारावास

Tue, 15 Oct 2024 11:34 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Tue, 15 Oct 2024 11:34 PM IST
विज्ञापन
Jail to the person guilty of molesting a minor student
गोंडा। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी व पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषी को न्यायालय ने तीन साल के कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार कटरा बाजार क्षेत्र के रहने वाले वादी ने एक दिसंबर 2022 को थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उसकी नाबालिग बहन पढ़ने के लिए स्कूल जा रही थी। तभी ग्राम होली टेपरा पहाड़ापुर निवासी किशन ने उसके साथ छेड़छाड़ की और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। विवेचना में अपराध का पुख्ता साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी किशन के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। विचारण में साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने किशन को दोषी करार दिया। मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफटीसी नवीन) व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट नम्रता अग्रवाल ने किशन को तीन साल के सश्रम कारावास व 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed