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दुराचारी को 10 वर्ष की कैद

Fri, 04 Aug 2017 11:46 PM IST
amar ujala
amar ujala Updated Fri, 04 Aug 2017 11:46 PM IST
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 Imprisonment for 10 years
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थाना सादुल्लाहनगर निवासी एक गांव की नाबालिग लड़की के पिता ने 24 मई 2001 को थाने पर प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी लड़की को ग्राम छितलूपुर निवासी निक्कू बहला, फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने लड़की को बरामद कर उसका डाक्टरी परीक्षण कराया जिसमें लड़की बालिग साबित हुई।

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न्यायालय में पीड़िता का बयान पुलिस द्वारा दर्ज कराया गया। जांच के बाद विवेचक ने निक्कू व खुनखुन के खिलाफ लड़की को अगवा कर ले जाने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान पीड़िता के बयान के आधार पर न्यायाधीश द्वारा निक्कू के विरुद्ध बलात्कार के आरोप की बढ़ोत्तरी की गई।
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अधिवक्ता रवींद्र यादव ने छह गवाहों को पेश करते हुए आरोप साबित करने का प्रयास किया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने पीड़िता को अपनी पत्नी बताते हुए साक्ष्य प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने अपने परिवारीजनों के कहने पर गलत आरोप लगाया है।
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दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने के बाद एफटीसी प्रथम अशोक कुमार सिंह ने निक्कू को लड़की को अगवा करने व बलात्कार करने का दोषी मानते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर आरोपी को 20 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।

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