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Gonda News: दहेज हत्या में पति, सास और रिश्तेदार को 10 साल की सजा

Fri, 21 Feb 2025 11:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 21 Feb 2025 11:43 PM IST
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Husband, mother-in-law and relative sentenced to 10 years in dowry murder case
गोंडा। वर्ष 2019 में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में दोषी पति, सास और एक अन्य को शुक्रवार को न्यायालय ने सजा सुनाई। तीनों को 10-10 साल के कारावास और 30-30 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार इटियाथोक के ग्राम मिश्रौलिया कानूनगो के मजरे परसिया निवासी बदलू ने थाने में केस दर्ज कराया था। इसमें बताया कि उनकी बेटी सुमित्रा की शादी ग्राम सिसई बहलोलपुर निवासी राजेश के साथ हुई थी। शादी के बाद पति राजेश, सास मालती देवी उर्फ फूलमती और बस्ती जिले में परसरामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम बनगवां निवासी उसके रिश्तेदार रामबहाल उर्फ रमेश दहेज में अंगूठी की मांग को लेकर सुमित्रा को प्रताड़ित करते थे। छह सितंबर 2019 की सुबह गले में फंदा लगाकर सुमित्रा को जान से मार दिया गया। पुलिस ने विवेचना में साक्ष्य मिलने पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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ट्रायल में गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने तीनों को दोषी करार दिया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार ने शुक्रवार को तीनों दोषियों को सजा सुनाई। (संवाद)
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