फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Husband gets life imprisonment for dowry murder, mother-in-law gets ten years imprisonment

दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, सास को दस साल की सजा

Sat, 16 Apr 2022 11:06 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 16 Apr 2022 11:06 PM IST
विज्ञापन
Husband gets life imprisonment for dowry murder, mother-in-law gets ten years imprisonment
गोंडा। दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या के मामले मेें अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम ने दोषी पति को उम्रकैद व सास को दस साल कारावास और दोनों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ओमप्रकाश शुक्ल व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि कटरा बाजार के ग्राम छिटनापुर निवासी बृजश्याम शुक्ल ने 23 नवंबर 2016 को नगर कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि सात मई 2015 को उन्होंने अपने बेटी आरती की शादी ग्राम हारीपुर निवासी अतुल कुमार पांडेय से की थी। मगर पति अतुल व सास पुष्पा देवी दहेज में सोने की जंजीर व 50 हजार रुपये की मांग को लेकर आरती को पीटते व परेशान करते थे।
विज्ञापन

20 नवंबर की रात पति अतुल व सास पुष्पा ने आरती को जला दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। नगर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन के बाद पति अतुल व सास पुष्पा के खिलाफ पुख्ता सबूत के साथ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने पति अतुल व सास पुष्पा को दोषसिद्ध किया। शनिवार को निर्णय देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम डॉ. दीनानाथ तृतीय नेे दहेज हत्या के अपराध में अभियुक्त अतुल कुमार को आजीवन कारावास व पुष्पा को दस साल कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed