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दहेज हत्या में पति को उम्रकैद, सास को दस साल की सजा
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गोंडा। दहेज के लिए नवविवाहिता की हत्या के मामले मेें अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम ने दोषी पति को उम्रकैद व सास को दस साल कारावास और दोनों पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ओमप्रकाश शुक्ल व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि कटरा बाजार के ग्राम छिटनापुर निवासी बृजश्याम शुक्ल ने 23 नवंबर 2016 को नगर कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि सात मई 2015 को उन्होंने अपने बेटी आरती की शादी ग्राम हारीपुर निवासी अतुल कुमार पांडेय से की थी। मगर पति अतुल व सास पुष्पा देवी दहेज में सोने की जंजीर व 50 हजार रुपये की मांग को लेकर आरती को पीटते व परेशान करते थे।
20 नवंबर की रात पति अतुल व सास पुष्पा ने आरती को जला दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। नगर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन के बाद पति अतुल व सास पुष्पा के खिलाफ पुख्ता सबूत के साथ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने पति अतुल व सास पुष्पा को दोषसिद्ध किया। शनिवार को निर्णय देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम डॉ. दीनानाथ तृतीय नेे दहेज हत्या के अपराध में अभियुक्त अतुल कुमार को आजीवन कारावास व पुष्पा को दस साल कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ओमप्रकाश शुक्ल व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिनव चतुर्वेदी ने बताया कि कटरा बाजार के ग्राम छिटनापुर निवासी बृजश्याम शुक्ल ने 23 नवंबर 2016 को नगर कोतवाली में तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि सात मई 2015 को उन्होंने अपने बेटी आरती की शादी ग्राम हारीपुर निवासी अतुल कुमार पांडेय से की थी। मगर पति अतुल व सास पुष्पा देवी दहेज में सोने की जंजीर व 50 हजार रुपये की मांग को लेकर आरती को पीटते व परेशान करते थे।
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20 नवंबर की रात पति अतुल व सास पुष्पा ने आरती को जला दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। नगर कोतवाली पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन के बाद पति अतुल व सास पुष्पा के खिलाफ पुख्ता सबूत के साथ न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। विचारण के दौरान न्यायालय ने पति अतुल व सास पुष्पा को दोषसिद्ध किया। शनिवार को निर्णय देते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सप्तम डॉ. दीनानाथ तृतीय नेे दहेज हत्या के अपराध में अभियुक्त अतुल कुमार को आजीवन कारावास व पुष्पा को दस साल कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।
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