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Gonda News: दहेज हत्या में पति को आजीवन कारावास
Fri, 06 Feb 2026 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 06 Feb 2026 11:17 PM IST
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गोंडा। दहेज के लिए पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति छट्ठीराम वर्मा को एडीजे (प्रथम) नम्रता अग्रवाल की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 24 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है।
अभियोजन के अनुसार मोतीगंज के ग्राम परसोहना मौजा बेसहूपुर निवासी मुन्ना प्रसाद ने वर्ष 2022 में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री संगीता वर्मा की शादी ग्राम बलुहा निवासी छट्ठीराम वर्मा के साथ की थी। गौने के बाद से ससुरालीजन दहेज में तीन लाख रुपये की नकदी की मांग को लेकर संगीता को प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि 21 अप्रैल 2022 की रात पति व अन्य ससुरालीजनों ने मिलकर संगीता की हत्या कर दी।
पुलिस ने विवेचना के बाद पति छट्ठीराम वर्मा, कुसुमा देवी और प्रहलाद के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पति छट्ठीराम वर्मा को दोषी ठहराया और कुसुमा देवी व प्रहलाद को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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अभियोजन के अनुसार मोतीगंज के ग्राम परसोहना मौजा बेसहूपुर निवासी मुन्ना प्रसाद ने वर्ष 2022 में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री संगीता वर्मा की शादी ग्राम बलुहा निवासी छट्ठीराम वर्मा के साथ की थी। गौने के बाद से ससुरालीजन दहेज में तीन लाख रुपये की नकदी की मांग को लेकर संगीता को प्रताड़ित करने लगे। आरोप है कि 21 अप्रैल 2022 की रात पति व अन्य ससुरालीजनों ने मिलकर संगीता की हत्या कर दी।
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पुलिस ने विवेचना के बाद पति छट्ठीराम वर्मा, कुसुमा देवी और प्रहलाद के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने पति छट्ठीराम वर्मा को दोषी ठहराया और कुसुमा देवी व प्रहलाद को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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