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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बिना नहीं होगा वाहनों का फिटनेस

Fri, 11 Mar 2022 11:53 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 11 Mar 2022 11:53 PM IST
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High security number  plate
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बिना नहीं होगा वाहनों का फिटनेस
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- हाई सिक्योरिटी नंबर का कराते थे पंजीकरण, नहीं लगवाते थे नंबर प्लेट
संवाद न्यूज एजेंसी
गोंडा। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग सख्त हो गया है। अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों का फिटनेस नहीं होगा। अभी तक वाहन मालिक पंजीकरण तो हाई सिक्योरिटी नंबर का करवाते थे पर बिना इसे लगवाए ही चलाते थे। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों की फिटनेस पर रोक लगा दी है। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन का संचालन करते पकड़े जाने पर वाहन मालिकों से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
फैक्ट फाइल
बसें-900
ट्रकें-1500
डिलेवरी वैन-4000
ई-रिक्शा-5000
टैंपो-400
टैक्सी-500
जीप-600
कार-1634
ट्रैक्टर-11744
नोट- इसके अलावा अन्य निजी वाहनों को मिलाकर कुल वाहन साढ़े चार लाख।
इनसेट
साल-दो साल में एक ही बार फिटनेस कराने आते कामर्शियल वाहन
- संभागीय परिवहन विभाग में कामर्शियल वाहनों का फिटनेस कराने के लिए साल दो साल में एक ही बार चालक अपने वाहन लेकर आते थे। मगर अब ऐसा नहीं होगा। अब सारे कामर्शियल वाहन चालकों को फिटनेस से पहले हाई सिक्योरिटी नंबर का पंजीकरण करवाने के लिए संभागीय परिवहन कार्यालय आना पड़ेगा। इसके बाद ही फिटनेस करा सकेंगे।
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इनसेट
19 फीसदी कामर्शियल वाहनों पर ही लगे हैं हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
- संभागीय परिवहन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक यहां पंजीकृत कुल कामर्शियल वाहनों से सिर्फ 19 फीसदी में ही हाई सिक्योरिटी नंबर रजिस्टर्ड है। इसके अलावा सभी कामर्शियल वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर के ही दौड़ रहे हैं।
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- अब निजी वाहनों समेत समस्त कामर्शियल वाहनों के मालिकों को अपने वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर का रजिस्ट्रेशन कराने के साथ ही वाहनों पर नंबर प्लेट लगवानी होगी। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना वाहनों का फिटनेस नहीं किया जाएगा। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए वाहनों को संचालन करते पकड़े जाने पर जुर्माना देना होगा।
- बबिता वर्मा, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/प्रवर्तन
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