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Gonda News: धोखाधड़ी की आरोपी महिला को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
Sun, 30 Nov 2025 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sun, 30 Nov 2025 11:20 PM IST
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गोंडा। धोखाधड़ी और बेईमानी से जमीन का हस्तांतरण करने के मामले में आरोपी महिला का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है।
धानेपुर बाजार निवासी मतीउल्ला ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि गांव स्थित एक जमीन में जलील की पत्नी रब्बुलनिशा आधे की हिस्सेदार हैं। वह अपने हिस्से में मकान बनाकर रह रहीं हैं। जलील ने पूरी जमीन हड़पने की नीयत से राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर खतौनी में पत्नी का नाम दर्ज करा लिया और 10 जून 2025 को धानेपुर के ही मोहम्मद अकरम के पक्ष में बिक्री करने के लिए इकरारनामा पंजीकृत करा दिया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। एडीजे (चतुर्थ) नम्रता अग्रवाल ने आरोपी रब्बुलनिशा का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया तो उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की।
बीते 27 नवंबर को सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य और साक्ष्य को देखते हुए न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि रब्बुलनिशा को गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में संबंधित विवेचक एवं थानाध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानत प्रस्तुत करने पर उसे अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। (संवाद)
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धानेपुर बाजार निवासी मतीउल्ला ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि गांव स्थित एक जमीन में जलील की पत्नी रब्बुलनिशा आधे की हिस्सेदार हैं। वह अपने हिस्से में मकान बनाकर रह रहीं हैं। जलील ने पूरी जमीन हड़पने की नीयत से राजस्व विभाग के कर्मचारियों से मिलीभगत कर खतौनी में पत्नी का नाम दर्ज करा लिया और 10 जून 2025 को धानेपुर के ही मोहम्मद अकरम के पक्ष में बिक्री करने के लिए इकरारनामा पंजीकृत करा दिया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है। एडीजे (चतुर्थ) नम्रता अग्रवाल ने आरोपी रब्बुलनिशा का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया तो उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर की।
बीते 27 नवंबर को सुनवाई के दौरान मुकदमे के तथ्य और साक्ष्य को देखते हुए न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने आरोपी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि रब्बुलनिशा को गिरफ्तार किए जाने की स्थिति में संबंधित विवेचक एवं थानाध्यक्ष के समक्ष व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानत प्रस्तुत करने पर उसे अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। (संवाद)
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