फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   High Court grants anticipatory bail to woman accused in fraud case

Gonda News: फर्जीवाड़ा में आरोपी महिला को हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

Thu, 13 Nov 2025 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Thu, 13 Nov 2025 11:20 PM IST
विज्ञापन
High Court grants anticipatory bail to woman accused in fraud case
गोंडा। धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जीवाड़ा कर दूसरे का मकान बैनामा कराने के मामले में आरोपी महिला को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से अग्रिम जमानत मिल गई है। न्यायालय ने आरोपी को 10 दिन के भीतर विचारण न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

कोतवाली देहात के ग्राम परसापुर खोरहंसा निवासी रुखसार बेगम ने तीन फरवरी 2023 को डीआईजी को प्रार्थनापत्र देकर बताया था कि उनके ससुर इजहार अहमद ने 15 जुलाई 1996 को गांव के करम हुसैन से 11 डिसमिल जमीन खरीदकर मकान बनवाया था, जिसमें उनका परिवार रह रहा है।
विज्ञापन

आरोप है कि करम हुसैन के बेटे सद्दाम हुसैन ने जालसाजी और कूटरचना कर 22 जुलाई 2021 को मकान का फर्जी बैनामा पटेलनगर निवासी मोहम्मद तौफीक की पत्नी खुशबू के नाम कर दिया। इस दौरान मोहम्मद खलील (पटेल नगर) और साहेब अली (बुधई पुरवा) गवाह बनाए गए। उसी दिन सद्दाम ने खुशबू और अंजना (ग्राम सिंगहा चंदा, तरबगंज) के नाम भी एक और बैनामा कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रुखसार बेगम का आरोप है कि अब सभी आरोपी मकान पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं और मारपीट व जान से मारने की धमकी देते हैं। मामले में डीआईजी के आदेश पर तीन मार्च 2023 को मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विवेचना पूरी की और आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। आरोपी खुशबू ने महिला होने का हवाला देते हुए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। बुधवार को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार ने मामले के तथ्यों और साक्ष्यों पर विचार कर याचिका सशर्त स्वीकार कर ली। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed