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Gonda News: दुबई भेजने के नाम पर एक लाख रुपये की ठगी
Thu, 13 Feb 2025 11:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Thu, 13 Feb 2025 11:20 PM IST
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मनकापुर (गोंडा)। मनकापुर क्षेत्र में दुबई भेजने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। क्षेत्र के गुनौरा निवासी जयराम गिरि का आरोप है कि बस्ती के नगर कोतवाली के माली टोला राजकोट चौराहा निवासी बृजेश कुमार सोनकर ने एक लाख रुपये में दुबई का वीजा दिलाने का झांसा दिया था। रकम लेने के बाद उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया।
पीड़ित जयराम गिरी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि 18 अगस्त 2024 को आरोपी बृजेश ने दुबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। मगर बाद में टिकट कैंसिल होने का हवाला देकर रास्ते से लौटा दिया। पीड़ित ने मनकापुर कोतवाली के साथ ही एसपी से शिकायत दर्ज कराई। इसके बावजूद रिपोर्ट नहीं दर्ज हो सकी। इसके बाद पीड़ित ने आईजी अमित पाठक से शिकायत दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक मनोज पाठक ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर छानबीन की जा रही है।
24 घंटे में स्थगित हो गया था बैनामा, फिर भी ले लिया मुआवजा
इटियाथोक के हरैय्या झूमन गांव निवासी अरुण कुमार तिवारी ने नगर कोतवाली में उदय नारायण, सत्यनारायण और उनके पिता बच्चालाल निवासी भरियालवेदपुर के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि उक्त आरोपियों ने बीते 24 सितंबर 1994 में कूटरचित तरीके से भूमि का बैनामा करा लिया था। इसके बाद मार्च 2025 में नहर विभाग से मुआवजा हासिल कर लिया। जबकि कूटरचित बैनामा 24 घंटे में ही स्थगित हो गया था। नगर कोतवाली पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।
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पीड़ित जयराम गिरी ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि 18 अगस्त 2024 को आरोपी बृजेश ने दुबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए दिल्ली भेज दिया। मगर बाद में टिकट कैंसिल होने का हवाला देकर रास्ते से लौटा दिया। पीड़ित ने मनकापुर कोतवाली के साथ ही एसपी से शिकायत दर्ज कराई। इसके बावजूद रिपोर्ट नहीं दर्ज हो सकी। इसके बाद पीड़ित ने आईजी अमित पाठक से शिकायत दर्ज कराई। प्रभारी निरीक्षक मनोज पाठक ने बताया कि रिपोर्ट दर्जकर छानबीन की जा रही है।
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24 घंटे में स्थगित हो गया था बैनामा, फिर भी ले लिया मुआवजा
इटियाथोक के हरैय्या झूमन गांव निवासी अरुण कुमार तिवारी ने नगर कोतवाली में उदय नारायण, सत्यनारायण और उनके पिता बच्चालाल निवासी भरियालवेदपुर के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने बताया कि उक्त आरोपियों ने बीते 24 सितंबर 1994 में कूटरचित तरीके से भूमि का बैनामा करा लिया था। इसके बाद मार्च 2025 में नहर विभाग से मुआवजा हासिल कर लिया। जबकि कूटरचित बैनामा 24 घंटे में ही स्थगित हो गया था। नगर कोतवाली पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है।
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