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Gonda News: 5.10 लाख लेकर फर्जी नियुक्ति मामले में एफआईआर का आदेश
Fri, 27 Sep 2024 05:01 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Fri, 27 Sep 2024 05:01 PM IST
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गोंडा। पांच लाख 10 हजार रुपये लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र देने के मामले में अदालत ने मोतीगंज के थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। मोतीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सोनभरिया के रहने वाले नितेश कुमार ने न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि खोड़ारे थाना क्षेत्र के ग्राम रामसहायडीह निवासी राजेश कुमार वर्मा उर्फ बब्लू ने उसे विश्वास में लेकर उसकी पत्नी रेनू वर्मा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहराइच में जेएनएम के पद पर नौकरी दिलाने के लिए पांच लाख 10 हजार रुपये ले लिया।
कुछ दिन बाद राजेश कुमार वर्मा ने स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से जारी नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र दे दिया। नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र लेकर जब वह स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा और चिकित्सा अधिकारी को दिखाया तो पता चला कि वह फर्जी है। 21 जुलाई 2024 को तब उसने पैसा वापस करने के लिए कहा तो राजेश वर्मा ने उसे जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र को सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, साक्ष्य व परिस्थितियों को देखते हुए अपर सिविल जज-11 (जूनियर डिवीजन) वृशाली गुप्ता ने थानाध्यक्ष मोतीगंज को आरोपी राजेश कुमार वर्मा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। संवाद
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कुछ दिन बाद राजेश कुमार वर्मा ने स्वास्थ्य महानिदेशक की ओर से जारी नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र दे दिया। नियुक्ति पत्र व पहचान पत्र लेकर जब वह स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा और चिकित्सा अधिकारी को दिखाया तो पता चला कि वह फर्जी है। 21 जुलाई 2024 को तब उसने पैसा वापस करने के लिए कहा तो राजेश वर्मा ने उसे जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थना पत्र को सुनवाई के दौरान मामले के तथ्य, साक्ष्य व परिस्थितियों को देखते हुए अपर सिविल जज-11 (जूनियर डिवीजन) वृशाली गुप्ता ने थानाध्यक्ष मोतीगंज को आरोपी राजेश कुमार वर्मा के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। संवाद
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