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Gonda News: खाद-बीज के दुकानदारों को देनी होगी पक्की रसीद

Fri, 27 Jun 2025 11:17 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 27 Jun 2025 11:17 PM IST
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Fertilizer and seed shopkeepers will have to give proper receipt
गोंडा। जिले में खाद-बीज की दुकानों के लिए कृषि विभाग ने नए नियम लागू किए हैं। दुकानदार सिर्फ उन्हीं कंपनियों के बीज बेच सकेंगे, जिनके पैकेट पर क्यूआर कोड प्रिंट होगा। संबंधित क्यूआर कोड स्कैन करने पर सहज भाषा में बीज के उत्पादन संबंधी सभी सूचनाएं प्रदर्शित होनी चाहिए। 100 ग्राम से ऊपर के पैकेट के साथ सूचना की प्रिंटेड कॉपी भी किसानों को देनी होगी।
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जिला कृषि अधिकारी सीपी सिंह ने कहा कि खाद-बीज खरीदने वाले किसानों को पक्की रसीद देना अब अनिवार्य है। दुकान पर डिस्प्ले बोर्ड, रेड बोर्ड, स्टॉक बोर्ड प्रदर्शित होना चाहिए। खाद-बीज वितरण संबंधी सूचना प्रत्येक माह की सात, 14, 21 व 30 तारीख को जिला कृषि अधिकारी कार्यालय पर दी जाए। ओवररेटिंग पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। (संवाद)
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