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हाईकोर्ट की अवमानना में अधिशासी अभियंता तलब
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 23 Jul 2015 10:46 PM IST
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किसान की भूमि पर सड़क का निर्माण कराकर लोक निर्माण विभाग ने उसे मुआवजा नहीं दिया। किसान की याचिका पर उच्च न्यायालय ने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को मामले का निस्तारण करने का आदेश दिया, मगर अधिशासी अभियंता ने उसका निस्तारण नहीं किया।
उच्च न्यायालय की अवमानना में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को तलब किया गया है। गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र के परसहवा गांव के रहने वाले मायाराम पुत्र रामलखन के अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि मायाराम की तरफ से उच्च न्यायालय में जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय एवं अन्य के खिलाफ याचिका दाखिल की।
इसमें उच्च न्यायालय ने बीती 17 मार्च को दो महीने के अंदर प्रत्यावेदन निस्तारण का आदेश दिया, मगर मामले का निस्तारण नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने अवमानना में लोक निर्माण विभाग खंड दो के अधिशासी अभियंता शाद अजीज किदवई को चार अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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उच्च न्यायालय की अवमानना में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को तलब किया गया है। गोंडा के मोतीगंज थाना क्षेत्र के परसहवा गांव के रहने वाले मायाराम पुत्र रामलखन के अधिवक्ता प्रदीप कुमार पांडेय ने बताया कि मायाराम की तरफ से उच्च न्यायालय में जिलाधिकारी अजय कुमार उपाध्याय एवं अन्य के खिलाफ याचिका दाखिल की।
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इसमें उच्च न्यायालय ने बीती 17 मार्च को दो महीने के अंदर प्रत्यावेदन निस्तारण का आदेश दिया, मगर मामले का निस्तारण नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने अवमानना में लोक निर्माण विभाग खंड दो के अधिशासी अभियंता शाद अजीज किदवई को चार अगस्त को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है।
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