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चुनाव प्रचार में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें पार्टियां
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गोंडा। जिला पंचायत सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जिला निर्वाचन अधिकारी मार्कंडेय शाही ने विधानसभा चुनाव में नए नियमों की जानकारी दी। स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत सख्ती के साथ पालन कराया जाएगा। चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग के समस्त निर्देशों व कोविड प्रोटोकॉल का शत-प्रतिशत पालन करना होगा। पब्लिक रूट, किसी चौराहों व गलियों में किसी भी प्रकार की बैठक, नुक्कड़ नाटक आदि आयोजित नहीं किए जाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति या उम्मीदवार भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन का उल्लंघन करता पाया जाता है तो कार्यवाई की जाएगी।
उन्होंने बताया कि नामांकन में दो व्यक्तियों को ही अनुमति रहेगी तथा नामांकन स्थल से दो सौ मीटर की दूरी तक ही वाहनों को ले जाने की अनुमति होगी। मतदान के दिन मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल से आधे घंटे पहले मतदान अभिकर्ताओं को पहुंचना अनिवार्य होगा। सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को एजेंट बनाया जाएगा, जिन्होंने कोविड वैक्सीन को दोनों डोज लगवा ली हो, जिसके पास मतदान के दिन से 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगी। कोई भी एजेंट मतदान केंद्र में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकेगा। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के समस्त प्रतिनिधियों से अपील की है कि आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 31 जनवरी तक कोई भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली, बाइक रैली आदि का आयोजन किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी राजनीतिक दलों की ओर से नहीं होगा। बैठक में सीआरओ जयनाथ यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार सोनी, नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता, सहित सभी एसडीएम व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
नामांकन प्रक्रिया की दी जानकारी
जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों को नामांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक फरवरी से नामांकन का कार्य होगा। अवकाश के दिनों को छोड़कर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक रहेगा। नाम निर्देशन की प्रक्रिया आठ फरवरी तक होगी। नाम निर्देशनों की जांच नौ फरवरी को होगी, नाम वापसी 11 फरवरी तक होगी। मतदान की तिथि 27 फरवरी व मतगणना की तिथि 10 मार्च है। निर्वाचन की प्रक्रिया 12 मार्च से पहले पूरी कर लेनी है।
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उन्होंने बताया कि नामांकन में दो व्यक्तियों को ही अनुमति रहेगी तथा नामांकन स्थल से दो सौ मीटर की दूरी तक ही वाहनों को ले जाने की अनुमति होगी। मतदान के दिन मतदान शुरू होने से पहले मॉक पोल से आधे घंटे पहले मतदान अभिकर्ताओं को पहुंचना अनिवार्य होगा। सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को एजेंट बनाया जाएगा, जिन्होंने कोविड वैक्सीन को दोनों डोज लगवा ली हो, जिसके पास मतदान के दिन से 48 घंटे पहले की आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगी। कोई भी एजेंट मतदान केंद्र में मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं ले जा सकेगा। जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के समस्त प्रतिनिधियों से अपील की है कि आयोग के दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत पालन किया जाए। जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि 31 जनवरी तक कोई भी रोड शो, पदयात्रा, साइकिल रैली, बाइक रैली आदि का आयोजन किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी राजनीतिक दलों की ओर से नहीं होगा। बैठक में सीआरओ जयनाथ यादव, उप जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार सोनी, नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता, सहित सभी एसडीएम व राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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नामांकन प्रक्रिया की दी जानकारी
जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों को नामांकन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक फरवरी से नामांकन का कार्य होगा। अवकाश के दिनों को छोड़कर नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक रहेगा। नाम निर्देशन की प्रक्रिया आठ फरवरी तक होगी। नाम निर्देशनों की जांच नौ फरवरी को होगी, नाम वापसी 11 फरवरी तक होगी। मतदान की तिथि 27 फरवरी व मतगणना की तिथि 10 मार्च है। निर्वाचन की प्रक्रिया 12 मार्च से पहले पूरी कर लेनी है।
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