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Gonda News: चौराहे से 50 मीटर दूर सवारियां बैठाएंगे ई रिक्शा चालक
Sun, 15 Dec 2024 11:29 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Sun, 15 Dec 2024 11:29 PM IST
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गोंडा। शहर में चौराहे पर ई रिक्शा खड़ाकर कोई भी चालक सवारियां नहीं भर पाएगा। इसके लिए डीआईजी की सख्ती के बाद जिला पुलिस की ओर से सख्ती बरतनी शुरू की गई है। वहीं, एएसपी (पूर्वी) मनोज कुमार रावत ने शहीदे आजम सरदार भगत सिंह (टॉमसन) इंटर कॉलेज परिसर में चालकों को जागरूक किया है।
एएसपी (पूर्वी) मनोज कुमार रावत ने कहा कि सुरक्षित यात्रा के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। लापरवाही के कारण हो रहे हादसे को देखते हुए सभी ई रिक्शा चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। एएसपी ने कहा कि सभी चालक चौराहे पर वाहन खड़ा कर सवारी न भरने का संकल्प लें। ताकि जाम की समस्या से निजात दिलाया जा सके। वहीं, चौराहे से 50 मीटर दूरी पर ही सवारियां बैठाएंगे। माना जा रहा है कि डीआईजी की फटकार के बाद अफसरों ने जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कवायद शुरू की है। इस दौरान कोतवाल संतोष कुमार मिश्र व प्रभारी यातायात जगदंबा गुप्ता समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
एएसपी ने चालकों को दिए सुझाव
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/इयरफोन का प्रयोग न करें।
नाबालिग बच्चों का वाहन चलाना वर्जित है।
दो पहिया वाहन चालक एवम् पीछे बैठी सवारी का हेलमेट प्रयोग करना अनिवार्य है।
चार पहिया वाहनों का प्रयोग करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें।
गाड़ियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना नियम विरुद्ध है।
गाड़ियों की निर्धारित क्षमता से अधिक गति से वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
वाहनों पर आगे व पीछे दोनों साइड निर्धारित रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चलें।
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एएसपी (पूर्वी) मनोज कुमार रावत ने कहा कि सुरक्षित यात्रा के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है। लापरवाही के कारण हो रहे हादसे को देखते हुए सभी ई रिक्शा चालकों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। एएसपी ने कहा कि सभी चालक चौराहे पर वाहन खड़ा कर सवारी न भरने का संकल्प लें। ताकि जाम की समस्या से निजात दिलाया जा सके। वहीं, चौराहे से 50 मीटर दूरी पर ही सवारियां बैठाएंगे। माना जा रहा है कि डीआईजी की फटकार के बाद अफसरों ने जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए कवायद शुरू की है। इस दौरान कोतवाल संतोष कुमार मिश्र व प्रभारी यातायात जगदंबा गुप्ता समेत अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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एएसपी ने चालकों को दिए सुझाव
वाहन चलाते समय मोबाइल फोन/इयरफोन का प्रयोग न करें।
नाबालिग बच्चों का वाहन चलाना वर्जित है।
दो पहिया वाहन चालक एवम् पीछे बैठी सवारी का हेलमेट प्रयोग करना अनिवार्य है।
चार पहिया वाहनों का प्रयोग करते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें।
गाड़ियों में निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना नियम विरुद्ध है।
गाड़ियों की निर्धारित क्षमता से अधिक गति से वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
वाहनों को निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
वाहनों पर आगे व पीछे दोनों साइड निर्धारित रिफ्लेक्टर टेप लगाकर चलें।