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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Sentenced to five years in attack

जानलेवा हमले में पांच साल की सजा

Fri, 26 Feb 2016 11:18 PM IST
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो Updated Fri, 26 Feb 2016 11:18 PM IST
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12 साल पूर्व मामूली विवाद में तमंचे से फायर कर जानलेवा हमला करने के आरोपी राजकुमार उर्फ लल्लू दुबे को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय महेश नौटियाल ने पांच साल की सजा सुनाई और तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता अंबरीश यादव के अनुसार नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पोर्टरगंज पथवलिया निवासी केशरी देवी पत्नी मंगली मिश्र ने 31 अक्तूबर 2004 को आरोपी राजकुमार उर्फ लल्लू दूबे निवासी पोर्टरगंज पथवलिया के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई थी।
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इसमें कहा गया कि केशरी देवी का बेटा राजदत्त गांव के ही सेवक यादव के घर जा रहा था। तभी राजकुमार उर्फ लल्लू दुबे ने उसके बेटे पर तमंचे से फायर कर दिया, जिससे वह घायल हो गया।
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सत्र परीक्षण के दौरान सहायक शासकीय अधिवक्त ने अदालत पर गवाहों के बयान कराए। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस को सुना व पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी राजकुमार उर्फ लल्लू दुबे को जानलेवा हमला करने के आरोप में पांच साल के सश्रम कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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