फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   Case against two for demanding ransom from transporter

ट्रांसपोर्टर से रंगदारी मांगने में दो के खिलाफ केस

Fri, 09 Jun 2017 10:08 PM IST
amar ujala
amar ujala Updated Fri, 09 Jun 2017 10:08 PM IST
विज्ञापन
कोतवाली नगर क्षेत्र के रने वाले एक ट्रांसपोर्टर व विद्यालय के प्रबंधक ने शुक्रवार को दो लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। ट्रांसपोर्टर की शिकायत पर पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने का केस दर्ज कर लिया है। रंगदारी मांगने के दोनो आरोपी जिले के एक भाजपा विधायक के करीबी बताए जा रहे हैं। 
विज्ञापन


कोतवाली नगर क्षेत्र के आवास विकास कालोनी निवासी उपेंद्र सिंह ट्रांसपोर्टर हैं। इसके अलावा उनका एक विद्यालय भी आवास विकास कॉलोनी में संचालित हो रहा। उपेंद्र के मुताबिक नवाबगंज कस्बे के रहने वाले दो लोग पिछले काफी समय से उससे रंगदारी मांग रहे और फ्रेंचाइजी छोड़ने का दबाव बना रहे हैं।
विज्ञापन


उपेंद्र ने बताया कि वह गुरुवार की शाम को नवाबगंज स्थित अपने गोदाम पर ट्रक से आने वाले सामान को उतरवा रहे थे इसी बीच रंगदारी मंागने वाले दोनों आरोपी आ धमके और उन्हें सामान उतारने से रोक दिया। इसके बाद उन्हें अपना सामान बस्ती ले जाकर उतारना पड़ा।
विज्ञापन
विज्ञापन


उपेंद्र का कहना है कि इसके बाद उन्हे नवाबगंज की फ्रेंचाइजी को छोड़ने व जान से मारने की धमकी दी गई। उपेंद्र के मुताबिक दोनों आरोपी एक भाजपा विधायक के करीबी हैं और उन्हीं के इशारे पर उसे परेशान किया जा रहा है।


उपेंद्र की तहरीर पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी जेडी सिंह व रज्जन के खिलाफ रंगदारी मांगने व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। कोतवाल बृजेश सिंह ने बताया कि इस मामले में नामजद किए गए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed