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आरोपी को पांच साल की सजा
गोंडा/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jul 2015 11:14 PM IST
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मारपीट व अभद्रता करने से क्षुब्ध महिला के आत्महत्या मामले के एक आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/द्रुतगामी न्यायालय द्वितीय महेश नौटियाल ने पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सहायक शासकीय अधिकारी रामभुवाल पांडेय के अनुसार घनश्याम यादव निवासी सोनौली मोहम्मदपुर डीहा थाना उमरीबेगमगंज चंडीगढ़ में मजदूरी करता है। उसकी पत्नी शिवकुमारी व बच्चे बबलू तथा पलक गांव में ही रहते हैं। बीती 12 मई को गांव निवासी ओमप्रकाश शिवकुमारी से मोबाइल लेकर चला गया था।
जब शाम तक वापस नहीं किया तो शिवकुमारी मोबाइल मांगने उसके घर गई। इस पर ओमप्रकाश ने उसे पीटा और अभद्रता की। इससे क्षुब्ध शिवकुमारी ने घर आकर आत्महत्या कर ली। एसपी के आदेश पर 31 मई को थाना उमरीबेगमगंज में प्राथमिकी दर्ज हुई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने गवाहों के बयान कराए। अदालत में दोनों पक्षों की बहस को सुना और पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी ओमप्रकाश को आत्महत्या के लिए विवश करने का दोषी पाया गया। इस आरोप में उसे पांच साल की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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सहायक शासकीय अधिकारी रामभुवाल पांडेय के अनुसार घनश्याम यादव निवासी सोनौली मोहम्मदपुर डीहा थाना उमरीबेगमगंज चंडीगढ़ में मजदूरी करता है। उसकी पत्नी शिवकुमारी व बच्चे बबलू तथा पलक गांव में ही रहते हैं। बीती 12 मई को गांव निवासी ओमप्रकाश शिवकुमारी से मोबाइल लेकर चला गया था।
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जब शाम तक वापस नहीं किया तो शिवकुमारी मोबाइल मांगने उसके घर गई। इस पर ओमप्रकाश ने उसे पीटा और अभद्रता की। इससे क्षुब्ध शिवकुमारी ने घर आकर आत्महत्या कर ली। एसपी के आदेश पर 31 मई को थाना उमरीबेगमगंज में प्राथमिकी दर्ज हुई।
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सहायक शासकीय अधिवक्ता ने गवाहों के बयान कराए। अदालत में दोनों पक्षों की बहस को सुना और पत्रावली का अवलोकन कर आरोपी ओमप्रकाश को आत्महत्या के लिए विवश करने का दोषी पाया गया। इस आरोप में उसे पांच साल की सजा सुनाई और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अर्थदंड न देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।