फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   33 पट्टाधारकों का 28 साल बाद पट्टा निरस्त

33 पट्टाधारकों का 28 साल बाद पट्टा निरस्त

Thu, 28 Sep 2017 12:33 AM IST
Updated Thu, 28 Sep 2017 12:33 AM IST
विज्ञापन
33 पट्टाधारकों का 28 साल बाद पट्टा निरस्त

विज्ञापन
33 पट्टाधारकों का 28 साल बाद पट्टा निरस्त
तालाब के भूमि की नियम विरूद्ध नवैयत बदले जाने पर सीआरओ ने की कार्रवाई

गोंडा। राजस्व मोहकमे में जमीन का गड़बड़झाला की परते बहुत गहरी हैं। मनकापुर तहसील में नियम को ताक पर रखकर आज के 28 साल पूर्व तालाब के भूमि की नवैयत को बदलकर करीब 16.98 एकड़ जमीन 33 लोगों को पट्टा दे देने का मामला सामने आया है। इसे मुख्य राजस्व अधिकारी अरूण कुमार शुक्ला ने जांच में हुए खुलासे के बाद सभी पट्टाधारकों के नाम पट्टे को खारिज कर दिया है। साथ ही एसडीएम मनकापुर को कब्जेदारों को बेदखकर कर जमीन को ग्राम पंचायत/भूमि प्रबन्धक समिति को देने का निर्देश दिया है।

मनकापुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत कहोबा स्थिति तालाब की 33.20 एकड़ भूमि में से करीब 16.98 एकड़ भूमि राजस्व संहिता के खिलाफ वर्ष 1989 में 33 लोगों पट्टा दे दिया गया। उस समय वहां के लेखपाल,राजस्व निरीक्षक व तहसीलदार की रिपोर्ट पर मनकापुर के पूर्व एसडीएम ने तालाब की भूमि की नवैयत बदलकर उसे नवीन परती दर्शाते हुए राजा राम,वंशराज सिंह,भीरा राम व मालिक राम सतेत 33 लोगों को कृषि हेतु पट्टा आवंटित कर दिया। इस मामले का बाद में जब लोगों को पता चला तो इसकी राजस्व विभाग के अधिकारियों के यहां शिकायत की गई। विभागीय अधिकारियों ने इसकी जांच करायी तो मामला खुलकर सामने आया। मनकापुर के एसडीएम ने जांच रिपोर्ट भेजी की नियम के खिलाफ तालाब की भूमि पर 33 लोगों को पट्टा दे दिया गया है जो निरस्त करने योग्य है। इस मामले में की सुनवाई कर रहे मुख्य राजस्व अधिकारी ने राजस्व संहिता के तहत माना कि तालाब की भूमि की नवैयत को बदलकर जमीन को पट्टे पर नही दिया जा सकता है। ऐसे में उक्त भूमि के पूर्व में किये गये पट्टा आवंटन को निरस्त किया जाता है। इस बाबत एसडीएम मनकापुर को निर्देशित किया कि उक्त भूमि को तालाब की के खाते में दर्ज करायी जाए। उक्त जमीन पर सभी कब्जेदारों को बेदखलकर ग्राम पंचायत को कब्जा दिलाया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed