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पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

Fri, 12 Apr 2019 11:20 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 12 Apr 2019 11:20 PM IST
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पत्नी के हत्यारे पति को आजीवन कारावास

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पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास

गोंडा। पत्नी की चाकू घोंपकर हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त को दस हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता घनश्याम पांडेय के मुताबिक धानेपुर थाना क्षेत्र के धानेपुर गांव निवासी शमशाद अली ने थाना खरगूपुर में 10 मई 2017 को अजीजुर्रहमान उर्फ दिलावर निवासी ग्राम खरगूपुर इमिलिया के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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जिसमें कहा कि उसने अपनी 28 वर्षीया बेटी हदीशुननिशा की शादी 11 वर्ष पूर्व अजीजुर्रहमान उर्फ दिलावर के साथ की थी। शादी के बाद हदीशुननिशा के एक आठ वर्ष का बेटा रेहान व चार वर्ष की बेटी आरजू है।
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पति पत्नी में थोड़ा बहुत विवाद था, इसलिए अजीजुर्रहमान उसकी बेटी को मारापीटा था। 09 मई 2017 की रात अजीजुर्रहमान ने चाकू घोंपकर हदीशुननिशा की हत्या कर दी और चाकू छिपाकर फरार हो गया।


गांव से सूचना मिलने पर जब वह बेटी के ससुराल पहुंचा तो उसका शव घर के अंदर पड़ा मिला। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने अदालत पर गवाहों का बयान कराया।

अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम संजय कुमार शुक्ल ने गवाहों के बयान को सुना व पत्रावली का अवलोकन अभियुक्त अजीजुर्रहमान को हदीशुननिशा की हत्या में दोष सिद्घ करते हुए आजीवन कारावास की सजा व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

अर्थदंड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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