फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gonda News ›   1.90 lakh fined on oil company

तेल कम्पनी पर 1.90 लाख का जुर्माना

Tue, 07 Feb 2017 11:23 PM IST
amar ujala
amar ujala Updated Tue, 07 Feb 2017 11:23 PM IST
विज्ञापन
 1.90 lakh fined on oil company
खाद्य विभाग की ओर से लिये गये खाद्य तेल में मिलावट होने पर कोर्ट ने कम्पनी व विक्रेता पर 1.90 लाख का जुर्माना किया है। इस बावत जिला मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी केके उपाध्याय ने बताया कि 21 दिसम्बर को करनैलगंज कस्बे में महेश कुमार गुप्ता की दुकान से सरसों तेल का नमूना लिया था।
विज्ञापन


जांच में नमूना अधोमानक पाया गया इस मामले में आरोपपत्र अपर जिला अधिकारी के न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने दुकानदार पर 20 हजार व तेल बेचने वाली कम्पनी शालीमार केमिकल्स वक्र्स प्राईवेट लिमिटेड हैदराबाद पर 1.50 लाख रुपये का जुर्माना किया है।
विज्ञापन


उन्होंने बताया कि जनवरी माह में 18.29 लाख रुपये का अलग अलग मामलों में जुर्माना वसूल किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed