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Gonda News: दंपती की गैर इरादतन हत्या में सात साल की सजा

Fri, 24 Mar 2023 12:15 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा Updated Fri, 24 Mar 2023 12:15 AM IST
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court gonda murder
गोंडा। वजीरगंज थाना क्षेत्र में दो वर्ष पूर्व गैरइरादतन हत्या और बिजली चोरी के मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को सात साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी घनश्याम पांडेय व विशेष लोक अभियोजक विद्युत राम नरेश यादव ने बताया कि वजीरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम अढ़मलपुर बेइलिया निवासी भीम ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कहा कि गांव के गंगाराम बिजली का तार खींचकर कर मोटर लगाकर अपने खेत की सिंचाई कर रहे थे। 25 अगस्त 2021 को करीब 11 बजे खेत में निराई करने गए उसके पिता मिश्रीलाल व मां गीता देवी को करंट लग गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने गंगाराम को गैर इरादतन हत्या व बिजली चोरी का दोषी ठहराया। बृहस्पतिवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (चतुर्थ) डॉ. अनामिका चौहान ने आरोपी गंगाराम को सात साल सश्रम कारावास और 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। अधिरोपित जुर्माने की कुल धनराशि में से 50 प्रतिशत धनराशि भीम गुप्ता को क्षति के प्रतिकर के रूप में अदा की जाएगी।
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