{"_id":"68e553fc86211421b5033bb9","slug":"city-police-officer-summoned-to-court-gonda-news-c-100-1-slko1026-145154-2025-10-07","type":"story","status":"publish","title_hn":"Gonda News: कोर्ट में तलब किए गए नगर कोतवाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Gonda News: कोर्ट में तलब किए गए नगर कोतवाल
Tue, 07 Oct 2025 11:25 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
संवाद न्यूज एजेंसी, गोंडा
Updated Tue, 07 Oct 2025 11:25 PM IST
विज्ञापन
गोंडा। अदालत के आदेश के बावजूद अभियुक्त के संबंध में रिपोर्ट न भेजने पर गैंगस्टर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस मामले में नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को नोटिस जारी कर आठ अक्तूबर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद रुस्तम मिश्र उर्फ कृष्ण कुमार ने न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने मुकदमे के विवेचक व नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी को अभियुक्त के संबंध में रिपोर्ट देने का आदेश दिया। प्रार्थनापत्र की सुनवाई के लिए 29 सितंबर, तीन अक्तूबर व छह अक्तूबर 2025 की तिथि नियत थी, लेकिन नगर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
एक अन्य केस में अभियुक्त निलि त्रिपाठी के जमानत प्रार्थनापत्र में भी आदेश के बावजूद पुलिस ने आख्या उपलब्ध नहीं कराई। इसके कारण जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण नहीं हो सका। दोनों मामलों में नगर कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर न्यायालय ने असंतोष जताया।
विज्ञापन
सोमवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को नोटिस जारी कर आठ अक्तूबर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नियत तिथि को रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा।
विज्ञापन
गैंगस्टर एक्ट के तहत जेल में बंद रुस्तम मिश्र उर्फ कृष्ण कुमार ने न्यायालय में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। कोर्ट ने मुकदमे के विवेचक व नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी को अभियुक्त के संबंध में रिपोर्ट देने का आदेश दिया। प्रार्थनापत्र की सुनवाई के लिए 29 सितंबर, तीन अक्तूबर व छह अक्तूबर 2025 की तिथि नियत थी, लेकिन नगर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की।
विज्ञापन
एक अन्य केस में अभियुक्त निलि त्रिपाठी के जमानत प्रार्थनापत्र में भी आदेश के बावजूद पुलिस ने आख्या उपलब्ध नहीं कराई। इसके कारण जमानत प्रार्थनापत्र का निस्तारण नहीं हो सका। दोनों मामलों में नगर कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर न्यायालय ने असंतोष जताया।
विज्ञापन
सोमवार को सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) नम्रता अग्रवाल ने नगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को नोटिस जारी कर आठ अक्तूबर को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि नियत तिथि को रिपोर्ट प्रस्तुत न करने पर विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजा जाएगा।