{"_id":"58727c194f1c1b1929ba847a","slug":"case-filled-against-kotedar","type":"story","status":"publish","title_hn":"कोटेदार पर जालसाजी का केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
कोटेदार पर जालसाजी का केस
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Jan 2017 11:25 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अनाज वितरण में गड़बड़ी करने के मामले में धनेश्वरपुर गांव के कोटेदार के खिलाफ ग्राम प्रधान ने रविवार को थाना वजीरगंज में जालसाजी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। धनेश्वरपुर के प्रधान सफर अली ने थाना वजीरगंज में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि गांव के कोटेदार शराफत अली कई माह से ग्राम पंचायत के कई लोगों को प्रशासनिक समिति का सदस्य दिखाकर स्वयं प्रमाण पत्र जारी कर अनाज का उठान कर कालाबाजारी कर रहे हैं, जबकि खाद्य आयुक्त ने वितरण प्रमाण पत्र प्रशासनिक समिति की तरफ से जारी करने का आदेश किया है।
शासनादेश के अनुसार समिति के आधे से अधिक सदस्यों के वितरण प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही अग्रिम माह का उठान कोटेदार कर सकते हैं। प्रधान ने रिपोर्ट में कहा कि ग्राम सभा के प्रशासनिक सदस्य अशफाक, श्रीमती हारूननिशा, सद्दीक, बकरीदी व छेदी हैं। मगर कोटेदार ने बीती मार्च से जून तक का जो वितरण प्रमाण पत्र समिट किया है। उसमें प्रशासनिक सदस्य प्रमिला, कमलादेवी को दर्शाया गया है और उनके हस्ताक्षर बने हैं, लेकिन वितरण प्रमाण पत्र में दर्शाई गईं प्रमिला व कमलादेवी प्रशासनिक समिति में सदस्य नहीं हैं।
विज्ञापन
शासनादेश के अनुसार समिति के आधे से अधिक सदस्यों के वितरण प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही अग्रिम माह का उठान कोटेदार कर सकते हैं। प्रधान ने रिपोर्ट में कहा कि ग्राम सभा के प्रशासनिक सदस्य अशफाक, श्रीमती हारूननिशा, सद्दीक, बकरीदी व छेदी हैं। मगर कोटेदार ने बीती मार्च से जून तक का जो वितरण प्रमाण पत्र समिट किया है। उसमें प्रशासनिक सदस्य प्रमिला, कमलादेवी को दर्शाया गया है और उनके हस्ताक्षर बने हैं, लेकिन वितरण प्रमाण पत्र में दर्शाई गईं प्रमिला व कमलादेवी प्रशासनिक समिति में सदस्य नहीं हैं।
विज्ञापन